जानें कैसे दिल्ली में 40 लाख लोगों को मिलेगा घर के मालिकाना हक का लाभ, लोकसभा में विधेयक पारित

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा ने दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में सीलिंग या मकान ढहाने की कार्रवाई से संरक्षण की अवधि तीन साल और बढ़ाने के प्रविधान वाले दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि संशोधन विधेयक, 2023 को मंगलवार को मंजूरी दे दी। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उसके बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा की स्वीकृति मिल गई। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पुरी ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने के बाद दिल्ली की दो-ढाई करोड़ की आबादी में से करीब 40 लाख लोगों को मालिकाना हक का लाभ मिलेगा।

लैंड पूलिंग से 70 लाख और लोग भी लाभान्वित होंगे

उन्होंने कहा कि इसके तहत लैंड पूलिंग से 70 लाख और लोग भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने केंद्र की जहां झुग्गी, वहीं मकान योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में बड़े स्तर पर पुनर्विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जो झुग्गीवासी उपरोक्त लाभ नहीं उठा पाते, उन्हें इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद लाभ मिलेगा और कोई इस राहत से छूटेगा नहीं। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार इस विधेयक के माध्यम से अनधिकृत कालोनियों के व्यवस्थित विकास की दिशा में बढ़ रही है।

सीलिंग या मकान ढहाने की कार्रवाई से संरक्षण तीन साल और बढ़ जाएगा

उन्होंने इससे पहले विधेयक पेश करते हुए कहा कि अनियमित कालोनियों के विकास को अमानवीय तरीके से नहीं निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनधिकृत कालोनियों में सीलिंग या मकान ढहाने की कार्रवाई से संरक्षण तीन साल और बढ़ाने का प्रविधान इस विधेयक में किया गया है। मंत्री ने कहा कि संरक्षण की अवधि एक अप्रैल, 2024 से 31 दिसम्बर 2026 तक बढ़ाने के लिए सदन की मंजूरी मिलनी चाहिए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर राष्ट्रीय राजधानी की अनियमित कालोनियों के निवासियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया।

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