घर से नकदी व जेवर चोरी मामले में चौकी पूंडरी पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Kaithal 18

नरेन्द्र सहारण, कैथल। Kaithal Police: अपराधियों पर एसपी उपासना के निर्देशानुसार शिकंजा कसते हुए पूंडरी स्थित एक मकान से नकदी व जेवर चोरी मामले की जांच चौकी पूंडरी पुलिस के एएसआई रामचंद्र द्वारा करते हुए आरोपी पूंडरी निवासी आरोपी संदीप कुमार और दीपक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पूंडरी निवासी सोनू की शिकायत अनुसार 21 जनवरी को उनका परिवार कहीं बाहर गया हुआ था। अगले दिन जब वो वापस आए तो मकान को कमरा खुला मिला। वहां से अलमारी से अज्ञात व्यक्ति 90 हजार रुपए नकदी, 5 तोले सोना, 500 ग्राम चांदी चुरा ले गए। इस बारे में थाना पूंडरी में मामला दर्ज किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि दोनों आरोपी चोरी के अन्य मामले में करनाल जेल में बंद थे। जिनकी उक्त मामले में गिरफ्तारी के लिए न्यायालय की मार्फत प्रोडक्शन वारंट जारी करवाए गए थे। दोनो आरोपियों का न्यायालय से 2 दिन पुलिस रिमांड हासिल किया गया।

चूरापोस्त के साथ पकड़े गए दोषी को तीन साल कैद

साढ़े तीन साल पहले डोडा चूरा पोस्त के साथ पकड़े गए व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी संदीप सिंह निवासी मड़वाल जिला कैथल पर अदालत ने 10 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है। संदीप सिंह को पांच किलो चूरा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया गया था। सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि दो जुलाई 2019 को सीआईए-दो की टीम किरमिच रोड नजदीक दयालपुर मोड़ पर नाकाबंदी कर जांच रही थी। उसी समय टीम को बिना नंबर की बाइक पर एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। उसने पुलिस टीम को देखकर वापस मुड़कर भागने का प्रयास किया था।

10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई

 

टीम ने उसे काबूकर उसकी तलाशी ली तो कब्जे से पांच किलोग्राम डोडा/चूरा पोस्त बरामद हुआ था। आरोपी के विरुद्ध थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी संदीप सिंह को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

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