Karnal By Election 2024: करनाल में होगा विधानसभा का उपचुनाव, जानें हाई कोर्ट ने क्या बताए कारण

नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च को करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा करने संबंधी अधिसूचना को रद करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। आयोग तय कार्यक्रम के अनुसार करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव करा सकता है। हाई कोर्ट ने माना कि यदि विधानसभा की अवधि एक वर्ष से कम बची हो तो भी चुनाव आयोग को उपचुनाव करवाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि बिना प्रतिनिधित्व लंबे अरसे तक किसी विधानसभा क्षेत्र को नहीं छोड़ा जा सकता।
नए मुख्यमंत्री को विधानसभा सदस्य बनाने के लिए चुनाव जरूरी
हाईकोर्ट का मानना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल ने 12 मार्च को शपथ ली थी और चूंकि सैनी विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के अनुसार उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के छह महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। हाई कोर्ट ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि उपचुनाव कराने के लिए करनाल निर्वाचन क्षेत्र ही एकमात्र रिक्त स्थान है और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि नए मुख्यमंत्री का शेष कार्यकाल एक वर्ष से भी कम है और रिक्त स्थान उपलब्ध है, करनाल निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में विवादित अधिसूचना में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग का उक्त कार्य केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के अधिदेश को सुविधाजनक बनाता है।
चुनाव अधिसूचना में कोई दोष नहीं
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि करनाल की रिक्त सीट के संबंध में चुनाव नहीं कराए जाते हैं, तो इसका परिणाम यह होगा कि रिक्त स्थान उपलब्ध होने के बावजूद राज्य विधानसभा के कार्यकाल के निर्धारण तक उक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने करनाल निवासी कुणाल चानना द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किए हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल के इस्तीफे के कारण करनाल विधानसभा सीट 13 मार्च को खाली हो गई थी, जिन्होंने नवगठित नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में बहुमत पास करने के तुरंत बाद अपना इस्तीफा दे दिया था।
Tag- Karnal By Election 2024, Haryana Assembly, Punjab And Haryana High Court, Nayab Singh Saini
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