Haryana Loksabha Election: हरियाणा में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार: सिर्फ डोर-टू-डोर वोट मांग सकेंगे नेता; शराब के ठेके भी बंद रहेंगे

Manohar Lal Bhupendra Singh Hooda

नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़। Haryana Loksabha Election: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए छठे चरण के 25 मई को होने वाले मतदान के लिए वीरवार से चुनावी शोर खत्म हो जाएगा। दिल्ली, हरियाणा में रोड शो, जनसभा, जुलूस सभी कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद साइलेंस पीरियड लागू हो जाएगा।

चुनाव प्रचार पर लगे प्रतिबंध पर पुलिस और प्रशासन की नजर

मतदान से 48 घंटे पहले तक का समय साइलेंस पीरियड होता है। इस दौरान भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की ओर से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत यह समय सीमा वोटिंग के बाद समाप्त हो जाती है। चुनाव प्रचार पर लगे प्रतिबंध पर पुलिस और प्रशासन की नजर रहेगी। खास बात यह है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे।

डोर टू डोर वोट मांग सकेंगे उम्मीदवार

राजनेताओं से लेकर हर प्लेटफॉर्म से यह अपेक्षा की जाती है कि वे साइलेंस पीरियड लागू होने पर मतदाताओं को प्रभावित करने से बचें। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, इस समय सीमा के लिए जिला मजिस्ट्रेट गैरकानूनी सभाओं, सार्वजनिक बैठक, लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध और सभाओं को 5 से कम लोगों तक सीमित रखने को लेकर निर्देश जारी करता है। चुनाव आयोग के अनुसार साइलेंस पीरियड के समय घर-घर जाकर (डोर-टू-डोर) चुनाव प्रचार करने की अनुमति होती है।

इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

हरियाणा में आज शाम से साइलेंस पीरियड शुरू होने के बाद टेलीविजन या अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के सर्वे चलाने पर प्रतिबंध होगा। धारा-126 के तहत ऐसे किसी भी काम की इजाजत नहीं होगी, जिससे चुनाव का रिजल्ट प्रभावित हो। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापन भी नहीं चलेंगे।

चुनाव आयोग ने साल 2022 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले लागू किए गए नियमों को फिर से दोहराया है। चुनाव आयोग ने उस समय कहा था कि टीवी, रेडियो चैनल, केबल नेटवर्क, इंटरनेट वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साइलेंस पीरियड के दौरान किसी के विचार या अपील प्रसारित न हों। ऐसा न करने पर उसे किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवारों की संभावना को बढ़ावा देने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित के रूप में माना जाएगा।

शराब की बंद रहेंगी दुकानें

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126 में यह भी कहा गया है कि साइलेंस पीरियड के दौरान किसी व्यक्ति की ओर से जनता को प्रभावित करने के उद्देश्य से गीत-संगीत, नाटक या कोई अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। इस दौरान मतदान वाले जिलों में शराब की बिक्री या वितरण भी प्रतिबंधित रहेगा।

चुनाव आयोग की ओर से पिछले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मार्च 2019 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र भेजा गया था। उसमें कहा गया था कि साइलेंस पीरियड के दौरान स्टार प्रचारक और अन्य राजनीतिक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या चुनाव से संबंधित इंटरव्यू देने से बचें।

 

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