Jaunpur News: अटाला मस्जिद या मंदिर, सर्वे करने पहुंच गई कोर्ट टीम, ताला लगाकर भाग गए मौलाना

जौनपुर, बीएनएम न्यूजः यूपी के जौनपुर में स्थित प्रसिद्ध अटाला मस्जिद को मंदिर होने का दावा अब कोर्ट में पहुंच गया है। गुरुवार को दीवानी न्यायालय अमीन के साथ एक टीम मस्जिद की पैमाइश करने पहुंच गई। हालांकि, मस्जिद में ताला बंद मिलने पर टीम बाहर-बाहर पैमाइश कर लौट गई। टीम ने ये जरूर कहा कि जल्द ही दोबारा आकर भीतर से भी पैमाइश करेंगे।

मस्जिद परिसर का सर्वे करने पहुंची दीवानी न्यायालय की टीम मस्जिद का ताला बंद मिलने के कारण सर्वे का काम नहीं कर पाई। अटाला मस्जिद को अटाला मंदिर होने का दावा करते हुए संतोष कुमार मिश्र ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया है।

जिस मुकदमे के आदेश पर न्यायालय ने मस्जिद परिसर का पैमाइश कर सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए थे। इसी आदेश के पालन में आज दीवानी न्यायालय की टीम सर्वे करने पहुंची थी। कहा जा रहा है कि मौलाना ने जान बूझकर मस्जिद पर ताला लगा कर गायब हो गए।

दरअसल, काफी दिनों से मस्जिद को मंदिर बताने का सिलसिला चला आ रहा है। मस्जिद में बनी नक्काशी को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। इसी को लेकर पूर्व में आगरा के वकील अजय प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अटाला मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ दावा पेश किया।

पूर्व में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जनरल में ये भी दावा किया गया कि अटाला मस्जिद की दीवारों पर कलश की आकृतियां बनी हुई हैं। इसी से ये साबित करने का प्रयास चल रहा है कि अटाला मस्जिद ही अटला माता मंदिर है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है मस्जिद की देखभाल

अटाला मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हवाले है। मस्जिद का सारा जिम्मा इसी विभाग के हवाले है। विभाग की तरफ से लगाए गए बोर्ड के अनुसार मस्जिद 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी और इसका निर्माण इब्राहिम शाह शर्की ने कराया था।

मस्जिद के अंदर भी जल्द होगी पैमाइश

दीवानी न्यायालय के अमीन रामस्वार्थ मिश्र और सहायक रमेश कुमार की टीम दोपहर बाद पैमाइश के लिए अटाला मस्जिद पहुंची थी। वहां पहुंचने पर मस्जिद में ताला बंद मिला। इसके बाद टीम ने बाहर से ही पैमाइश की। अमीन ने बाताया कि अभी उनके अधिकारी नहीं आए हैं। टीम दोबारा पैमाइश के लिए आएगी।

मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा

गौरतलब है कि अटाला मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद काफी लंबे समय से सुर्खियों में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद पहले एक मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में तोड़कर मस्जिद बना दिया गया था, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह एक मस्जिद है और इसका कोई धार्मिक परिवर्तन नहीं हुआ है। यह मामला जौनपुर के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में विचाराधीन है।

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