Bhadohi News: गिरफ्तारी के डर से सपा विधायक जाहिद बेग पत्नी के साथ भागे, पुलिस ने बेटे को हिरासत में लिया

भदोही, बीएनएम न्यूजः किशोरी नाजिया को आत्महत्या के लिए उकसाने व उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा विधायक जाहिद जमाल बेग अपनी पत्नी सीमा बेग के साथ गिरफ्तारी के डर से आवास छोड़कर भाग गए हैं। रविवार को विधायक आवास पर पहुंची पुलिस ने उनके बेटे जईम बेग को हिरासत लिया है।

देर शाम तक कोतवाली में बेटे से पूछताछ जारी थी। इधर, विधायक आवास पर सुबह से ही सपा कार्यकर्ता जुट गए थे। सपा विधायक जाहिद बेग के पचभैया वार्ड स्थित आवास पर आठ सितंबर की रात 17 वर्षीय किशोरी नाजिया ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। किशोरी नौ साल से विधायक के यहां काम कर रही थी। घटना के अगले दिन श्रम विभाग, सीडब्ल्यूसी और पुलिस को विधायक के आवास से एक और नाबालिग किशोरी मिली थी।

बंधुआ मजदूरी, उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामला दर्ज

किशोरी व उसके माता-पिता ने पुलिस को बताया था कि नाजिया और उसको बात-बात पर डांटा-फटकारा और मारा-पीटा जाता था। इसी बयान के आधार पर पुलिस ने शनिवार को विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ बंधुआ मजदूरी, उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तारी के डर से शनिवार को ही विधायक और उनकी पत्नी आवास छोड़कर भाग गए थे।

विधायक के बेटे को हिरासत में लिया गया

रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजबीर सिंह के साथ पुलिस टीम विधायक आवास पर पहुंची। यहां पर पुलिस ने उनके बेटे जईम बेग को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए कोतवाली लेकर आई। वहीं, विधायक के आवास पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है।

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जानें- पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉ. मीनाक्षी कात्यायान ने बताया कि विधायक और उनकी पत्नी पर लगे आरोप गंभीर हैं। मुकदमा भी गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ है। विधायक की गिरफ्तारी की जाएगी। उनके बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है। श्रम विभाग की ओर से मिली तहरीर पर विधायक और उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी जांच चल रही है। कोई भी तथ्य न छूटे और किशोरी और उनके परिवार को न्याय मिल सके। इसका ध्यान रखा जा रहा है।

मृतका नाजिया को मिलते थे केवल एक हजार रुपये मजदूरी

विधायक आवास में फंदे पर झूलकर आत्महत्या करने वाली किशोरी नाजिया को विधायक पर आवास पर मजदूरी के लिए केवल एक हजार रुपये प्रतिमाह मिलते थे। बीते नौ सालों से वह विधायक के आवास पर ही बर्तन मांजने समेत अन्य कार्य करती थी। नाजिया के पिता इमरान ने बताया कि नाजिया को एक हजार रुपये मासिक मिलता था। जिसको उसकी मां नूरजहां विधायक आवास से हर महीने लेकर जाती थी।

दर्ज मुकदमे की धाराएं और उसमें सजा का प्रावधान

बीएनएस 143 (4) – 10 साल से अधिक आजीवन कारावास
बीएनएस 143 (5) – 14 साल से अधिक आजीवन कारावास
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 79 – पांच साल तक की सजा के साथ अर्थदंड
बंधित श्रम पद्धति उन्मूलन 1976 की धारा 4 – तीन साल तक की जेल व अर्थदंड
बंधित श्रम पद्धति उन्मूलन 1976 की धारा 16 – तीन साल तक की जेल व अर्थदंड

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