Bhadohi News: भदोही में पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर कोर्ट सख्त, पति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया; जानें- पूरा मामला

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भदोही, बीएनएम न्यूजः भदोही में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रत्नेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने पहली पत्नी होने पर भी दूसरी शादी करने और गुजारा भत्ता न देने पर पति के खिलाफ वसूली और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नोटिस के बाद भी हाजिर न होने पर डीएम और एसपी बिलासपुर छत्तीसगढ़ को 18 नवंबर को वादी को कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

भदोही के अजयपुर निवासी रेखा तिवारी की शादी 1998 में सनकडीह बीरापट्टी निवासी श्याम सुंदर से हुआ। जिसके बाद दोनों को दो बेटियां हुई। उसके बाद श्यामुसंदर ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फूड इंस्पेक्टर निलूशा मिश्रा से शादी कर लिया। पीड़िता ने अपने अधिवक्ता रणधीर कुमार सिंह के माध्यम से कोर्ट में वाद दाखिल किया।

जिसमें कहा- हिंदू विवाह अधिनियम के खिलाफ शादी की गई और भरण पोषण भी नहीं दिया गया। कोर्ट की तरफ से 11 सितंबर 2024, सात और 18 अक्तूबर 2024 को पति श्यामसुंदर के खिलाफ वसूली एवं गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया, लेकिन जिसका जवाब नहीं दिया गया।

नोटिस को दबाने पर कोर्ट की नाराजगी

नोटिस को दबाने एवं कोर्ट के कार्य में दखल देने के मामले को कोर्ट ने कर्मचारी अधिनियम के विरूद्ध माना। न्यायाधीश ने एसपी और डीएम बिलासपुर को आदेश दिया कि वादी श्याम सुंदर को 18 नवंबर को कोर्ट में प्रस्तुत कराएं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी किया कि न्यायालय के काम में दखल देने पर क्यों न दूसरी पत्नी के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए।

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