Kaithal News: महिला की चेन छीनने के मामले में सुनार समेत दो आरोपियों को सजा
नरेन्द्र सहारण, कैथल। Kaithal News: कैथल में सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल की अदालत ने एक महिला से चेन छीनने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मुख्य दोषी वीरेंद्र उर्फ बिंद्र को पांच साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना, जबकि सह दोषी रवि वर्मा को दो साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में मुख्य दोषी को अतिरिक्त दो महीने और सह दोषी को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सोने की चेन छीन ली
मामले का विवरण यह मामला 1 नवंबर 2021 की शाम का है। सीवन निवासी दिनेश मेहता उर्फ पप्पू मेहता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी, वीना मेहता, के साथ एक लूट की घटना हुई। दिनेश ने बताया कि उस दिन वह अपनी पत्नी को गाड़ी से उतारकर धौला दरवाजा के पास घर जाने के लिए छोड़ने गए थे। जैसे ही वीना पैदल घर की ओर बढ़ने लगी, एक युवक ने उनके गले से झपट्टा मारकर तीन तोले की सोने की चेन छीन ली। घटना इतनी अचानक हुई कि वीना चौंक गई और जमीन पर गिर पड़ी। इस दौरान उनके हाथ और घुटने में चोटें आईं।
आरोपियों की गिरफ्तारी
पुलिस में दर्ज शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान यह सामने आया कि लूट के बाद वीरेंद्र उर्फ बिंद्र ने चेन को रवि वर्मा नामक सुनार को बेच दिया था। पुलिस ने लूट की घटना में धारा 411 आईपीसी (चोरी का सामान खरीदने या रखने) को भी जोड़ा। विवेचना के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को पहचान लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद, पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।
मुकदमे की कार्यवाही
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए जसबीर ढांडा ने की। अभियोजन पक्ष ने मामले में कुल आठ गवाह पेश किए, जिन्होंने घटना के संबंध में अदालत को जानकारी दी और आरोपियों के खिलाफ सबूत दिए। गवाहों और साक्ष्यों को सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। वीरेंद्र उर्फ बिंद्र को मुख्य आरोपी माना गया, जिसने चेन छीनने की घटना को अंजाम दिया था, जबकि रवि वर्मा को सह दोषी माना गया, जिसने लूटी गई चेन को खरीदा था।
सजा और जुर्माना
अपराध की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश ने वीरेंद्र को पांच साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। रवि वर्मा को दो साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अगर जुर्माने की राशि अदा नहीं की जाती है, तो वीरेंद्र को अतिरिक्त दो महीने और रवि वर्मा को एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हालांकि, सह दोषी रवि वर्मा ने अदालत में अपना जुर्माना भर दिया है।
पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया
घटना के बाद पीड़ित महिला वीना मेहता और उनके परिवार को मानसिक और शारीरिक आघात का सामना करना पड़ा। वीना ने बताया कि चेन छीनने की घटना इतनी भयावह थी कि उन्होंने कुछ समय तक घर से बाहर निकलने में भी डर महसूस किया। परिवार ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि इस फैसले से अपराधियों को एक सख्त संदेश जाएगा।
न्यायिक प्रक्रिया की सराहना
अभियोजन पक्ष के वकील जसबीर ढांडा ने बताया कि अदालत में पेश किए गए सभी सबूत और गवाह प्रभावी साबित हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गवाहों की स्पष्ट गवाही ने दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायिक प्रक्रिया के सफल निष्कर्ष पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया और इसे न्याय की जीत बताया।
समाज में अपराध रोकने की आवश्यकता
यह घटना उन चुनौतियों को उजागर करती है, जिनका सामना आम जनता को सड़कों पर करना पड़ता है। महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थलों पर अपराधों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहना होगा। अदालत के इस फैसले से उम्मीद है कि अपराधियों के बीच डर पैदा होगा और वे ऐसे अपराध करने से पहले कई बार सोचेंगे।
सामूहिक प्रयासों की जरूरत
कैथल में चेन स्नेचिंग की यह घटना और उसके बाद हुए न्यायिक फैसले ने यह साबित किया है कि कानून के लंबे हाथ अपराधियों तक पहुंचने में सक्षम हैं। हालांकि, समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की भी जरूरत है। यह जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और पुलिस को हर संदिग्ध गतिविधि की सूचना दें, ताकि अपराधियों को तुरंत पकड़ा जा सके और वे कानून के दायरे में लाए जा सकें।
इस पूरे मामले ने पुलिस की तत्परता और न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता को भी रेखांकित किया है, जो समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है।
भारत न्यू मीडिया पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज, Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट , धर्म-अध्यात्म और स्पेशल स्टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें इंडिया सेक्शन