Haryana News : 26 साल की दुल्हन से 15 वर्ष के दूल्हे की हो रही शादी रुकवाई

नरेन्‍द्र सहारण, जींद : jind News: हरियाणा के सफीदों क्षेत्र के डिडवाड़ा गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम ने एक नाबालिग लड़के की शादी रुकवाई। शादी का आयोजन लगभग पूरी तैयारी के साथ चल रहा था। दुल्हन की उम्र 26 वर्ष थी, जबकि दूल्हे की उम्र मात्र 15 साल चार महीने पाई गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर इस अवैध विवाह को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की और परिवार वालों को बाल विवाह अधिनियम की जानकारी दी।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई

जिला विवाह निषेध अधिकारी सुनीता को खबर मिली थी कि डिडवाड़ा गांव में एक नाबालिग लड़के की शादी का आयोजन हो रहा है। बताया गया कि यह बरात उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गंगहेरू गांव से आई थी। दुल्हन के दरवाजे पर बारात बैठ चुकी थी, और शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं।

इस सूचना के आधार पर सहायक रवि लोहान, मुख्य सिपाही ओमप्रकाश, महिला सिपाही आरती और नीलम, सिपाही सुरेंद्र और प्रवीन थाना सदर सफीदों की पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने मौके पर पहुंचकर परिवार वालों से बातचीत शुरू की और विवाह संबंधी दस्तावेज मांगे।

दूल्हे की उम्र को लेकर शुरू हुई बहस

जब टीम ने दूल्हे के परिवार वालों से जन्म प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज मांगे, तो पहले तो उन्होंने टालमटोल करने की कोशिश की। परिवार वालों ने दावा किया कि लड़का बालिग है। हालांकि, बाल विवाह निषेध टीम ने इस दावे पर विश्वास नहीं किया और मौके पर मौजूद ग्रामीणों और मौजिज लोगों को बुलाया।

लगभग तीन घंटे की जांच-पड़ताल के बाद परिवार वालों ने जो दस्तावेज पेश किए, उनमें दूल्हे की उम्र मात्र 15 साल चार महीने साबित हुई। वहीं, दुल्हन की उम्र 26 वर्ष थी।

स्वजनों ने दिया यह तर्क

दूल्हे के परिवार ने अपनी गलती मानी और बताया कि लड़के के माता-पिता बीमार रहते हैं। परिवार को बाल विवाह अधिनियम और इसके दुष्परिणामों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अनजाने में यह कदम उठाया और किसी भी कानून का उल्लंघन करने का उनका इरादा नहीं था।

टीम ने दिया कानूनी जानकारी और चेतावनी

सहायक रवि लोहान ने मौके पर मौजूद स्वजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने समझाया कि नाबालिग लड़के की शादी करना कानूनन अपराध है, और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शादी केवल तभी हो सकती है, जब लड़का बालिग यानी 18 साल का हो जाए। टीम ने यह भी कहा कि यदि कानून का उल्लंघन किया गया तो दोनों परिवारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

शादी को स्थगित किया गया

इस कार्रवाई और समझाइश के बाद दोनों परिवार सहमत हो गए और नाबालिग लड़के की शादी को स्थगित कर दिया। उन्होंने वादा किया कि वे लड़के के बालिग होने के बाद ही शादी करेंगे।

बाल विवाह अधिनियम की सख्ती

बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत भारत में लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में इस कानून का पालन करने में कमी देखी जाती है। बाल विवाह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह नाबालिगों के स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर भी गंभीर असर डालता है।

सामाजिक समस्या का प्रतिबिंब

डिडवाड़ा गांव की यह घटना समाज में व्याप्त एक गंभीर समस्या को उजागर करती है। परिवारों की अनभिज्ञता और बाल विवाह से जुड़े कानूनों की जानकारी की कमी ऐसे मामलों का मुख्य कारण है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में यह धारणा भी प्रचलित है कि कम उम्र में शादी करने से पारिवारिक और सामाजिक दायित्व जल्दी पूरे हो जाते हैं।

स्थानीय प्रतिक्रिया और जागरूकता की आवश्यकता

घटना के बाद डिडवाड़ा गांव में स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का माहौल बन गया। कई लोगों ने इस कदम की सराहना की, तो कुछ ने इसे पारिवारिक मामलों में सरकारी दखल बताया। हालांकि, यह स्पष्ट है कि समाज में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

जिला अधिकारी सुनीता ने कहा कि प्रशासन समय-समय पर इस विषय पर जागरूकता अभियान चलाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि अभी और प्रयासों की जरूरत है।

कानून के प्रति जागरूकता हो

यह घटना एक उदाहरण है कि यदि सतर्कता बरती जाए और कानून के प्रति जागरूकता हो, तो बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोका जा सकता है। हालांकि, यह एक सामाजिक समस्या है, जिसे केवल कानून के बल पर समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता और सामुदायिक प्रयासों की आवश्यकता है।

डिडवाड़ा गांव में हुई इस कार्रवाई ने न केवल एक नाबालिग लड़के की शादी को रोका, बल्कि यह संदेश भी दिया कि समाज को बाल विवाह के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा। जागरूकता और सख्त कानून ही ऐसे मामलों में सुधार ला सकते हैं।

 

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