मुकदमे की पोषणीयता पर होगा फैसला
हाईकोर्ट आज इस बात पर फैसला करेगा कि क्या जौनपुर की सिविल कोर्ट में दाखिल इस मुकदमे की सुनवाई हो सकती है। हिंदू पक्ष ने 14वीं शताब्दी की इस संपत्ति को ‘अटाला देवी मंदिर’ घोषित करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने सनातन धर्म के अनुयायियों को वहां पूजा-अर्चना का अधिकार देने की याचिका दायर की है।
यह मुकदमा स्वराज वाहिनी एसोसिएशन (एसवीए) की ओर से संतोष कुमार मिश्रा ने दाखिल किया था। स्थानीय अदालत और जिला न्यायालय ने इसे सुनवाई योग्य माना था, लेकिन मस्जिद कमेटी ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
हिंदू संगठन का पक्ष
हिंदू संगठन का दावा है कि यह संपत्ति मूल रूप से 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर की है। उनका आरोप है कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। हिंदू पक्ष का तर्क है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण इस दावे की पुष्टि करते हैं।
मस्जिद कमेटी का तर्क
वहीं, मस्जिद कमेटी का कहना है कि हिंदू पक्ष का मुकदमा कानूनी रूप से आधारहीन है। उनके अनुसार, एसवीए सोसायटी के नियम ऐसे विवादों में शामिल होने की अनुमति नहीं देते। मस्जिद कमेटी ने यह भी दावा किया है कि 1398 में मस्जिद के निर्माण के बाद से यह संपत्ति मुस्लिम समुदाय द्वारा नियमित रूप से नमाज के लिए उपयोग की जाती रही है।
स्थानीय अदालत के फैसले पर विवाद
मई 2024 में स्थानीय अदालत ने मस्जिद को मंदिर बताने संबंधी मुकदमे को सुनवाई योग्य मानते हुए आदेश जारी किया था। मस्जिद कमेटी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कमेटी का कहना है कि स्थानीय अदालत ने कई कानूनी पहलुओं को नजरअंदाज किया।
आज का दिन अहम
इस सुनवाई में स्वराज वाहिनी एसोसिएशन को अपना जवाब दाखिल करना होगा। हाईकोर्ट इस पर विचार करेगा कि क्या यह मामला सुनवाई योग्य है। यदि मुकदमे की पोषणीयता को स्वीकार किया जाता है, तो यह मामला आगे और बड़ा रूप ले सकता है।
धार्मिक विवादों पर बढ़ती बहस
देश में धार्मिक स्थलों से जुड़े ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अटाला मस्जिद प्रकरण ने धार्मिक और सामाजिक संगठनों के बीच एक बार फिर बहस छेड़ दी है। आज की सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि इस विवाद की न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी।
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