Jaunpur News: जौनपुर की अटाला मस्जिद पर सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष बोला- हाईकोर्ट में मामला सुनने के बाद हो कोई कार्रवाई

jaunpur atala masjid

जौनपुर, बीएनएम न्यूजः जौनपुर सिविल कोर्ट (Jaunpur Cvil Court) में सोमवार को अटाला मस्जिद (Atala Mosque) के सर्वे मामले पर सुनवाई होनी है। इस दौरान कोर्ट मुकदमे की पैमाइश की तारीख और प्रारूप तय करेगी। इससे पहले 10 दिसंबर को हुई सुनवाई हुई थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम हाईकोर्ट गए हैं। हाईकोर्ट में मामला सुनने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए।

बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि अटाला मस्जिद असल में अटाला देवी मंदिर है। कोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद को मंदिर बताते हुए पूजा-अर्चना करने का अधिकार मांगा गया है। हिंदू पक्ष के वकील राम सिंह ने कहा- कोर्ट ने 2 जुलाई को पैमाइश का आदेश दिया था। सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में सुरक्षा बल उपलब्ध कराकर पैमाइश कराने के लिए एप्लिकेशन दी गई थी। इसी मामले पर बीते 10 दिसंबर को सुनवाई हुई थी।

पूजा-अर्चना का अधिकार देने की मांग

हिंदू पक्ष ने स्वराज वाहिनी एसोसिएशन (एसवीए) के प्रतिनिधि संतोष कुमार मिश्रा के माध्यम से जौनपुर की सिविल कोर्ट में याचिका दायर किया था। इसमें 14वीं शताब्दी की संपत्ति को ‘अटाला देवी मंदिर’ घोषित करने और सनातन धर्म के अनुयायियों को वहां पूजा-अर्चना का अधिकार देने की मांग की।

 मस्जिद कमेटी की चुनौती

संतोष कुमार मिश्रा की याचिका को स्थानीय अदालत और जिला अदालत ने सुनवाई योग्य माना। मस्जिद कमेटी ने स्थानीय अदालत के मई 2024 के इस आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

हिंदू पक्ष का दावा

हिंदू पक्ष का कहना है कि यह संपत्ति मूल रूप से 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित ‘अटाला देवी मंदिर’ थी। दावा है कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया गया।

मस्जिद कमेटी का तर्क

मस्जिद कमेटी का कहना है कि हिंदू पक्ष का मुकदमा कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है। दावा है कि एसवीए सोसायटी के नियम उन्हें इस प्रकार के मामले में शामिल होने की अनुमति नहीं देते। साथ ही, संपत्ति हमेशा से मस्जिद के रूप में उपयोग में रही है और 1398 में इसके निर्माण के बाद से मुस्लिम समुदाय वहां नियमित रूप से नमाज अदा करता आ रहा है।

एएसआई के पहले महानिदेशक ने बताया था अटाला मंदिर

वादी वकील अजय प्रताप सिंह ने बताया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में अटाला मस्जिद को अटाला देवी मंदिर के रूप में पहचानने की बात कही थी। इस मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा जयचंद राठौर ने करवाया था।

अटाला मस्जिद की प्रकृति और चरित्र को हिन्दू बताया

कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ईवी हेवेल ने अपनी पुस्तक में अटाला मस्जिद की प्रकृति और चरित्र को हिन्दू बताया था। साल 1865 के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जनरल में अटाला मस्जिद के भवन पर कलश की आकृतियों का होना बताया गया है।

वकील ने कहा, एएसआई की रिपोर्ट में अटाला माता मंदिर की तस्वीरों में शंख, त्रिशूल, पटदल कमल, गुड़हल के फूल और बंधन बार जैसे प्रतीक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जो हिंदू शिल्पकला का हिस्सा है। वहीं, अटाला मस्जिद की भूमि राजस्व अभिलेखों में जामा मस्जिद के नाम पर दर्ज है।

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