सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों की यौन इच्छा पर हाई कोर्ट की टिप्पणी की आलोचना की , जानें क्या है मामला

कोलकाता, BNM News: सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों की यौन इच्छा पर हाई कोर्ट की टिप्पणी की आलोचना की है। बंगाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की है जिसमें लड़कियों को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने और युवाओं को महिलाओं का सम्मान करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने की सलाह दी गई है।

निर्णय लिखते समय उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती

 

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा आठ दिसंबर के फैसले की आलोचना की थी और की गई टिप्पणियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि ये टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक और गैर जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा अक्टूबर में दिए गए एक आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायाधीशों से निर्णय लिखते समय उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यह मामला गुरुवार को न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने पीठ को सूचित किया कि राज्य ने उच्च न्यायालय के पिछले साल 18 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की है। दुष्कर्म से जुड़े एक मामले के फैसले के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा था कि किशोरियों को यौन आग्रह पर नियंत्रण रखना चाहिए और दो मिनट के आनंद में नहीं डूबना चाहिए।

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