हरियाणा में ले सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ, जानें- क्या है पात्रता और कितनी है सहायता राशि

नरेन्द्र सहारण, कैथल: Deendayal Upadhyay Antyodaya Family Security Scheme in Haryana हरियाणा सरकार की ओर से अंत्योदय परिवारों व व्यापारी समुदाय के लिए व्यापारी क्षतिपूर्ति तथा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा पोर्टल शुरू किया है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में दयालु योजना की शुरुआत की है। डीसी ने कहा कि योजना के तहत एफआईडीआर के अनुरूप सत्यापित 1.80 लाख रुपए वार्षिक तक की आय वाले परिवार के सदस्य की या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र निवासियों को मृत्यु, दिव्यांगता के मामले में सामाजिक और वित्तीय को सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि 15 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग, प्राकृतिक आपदा के कारण माल के स्टॉक के नुकसान के लिए पात्र लाभार्थियों को मुआवजा नियम व शर्तों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

जानें- किसे और कितनी सहायता मिलेगी

प्रदेश सरकार की ओर से गरीब परिवारों (जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रु. से कम है) के लिए दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना लागू की गई है। इसके तहत परिवार में 6 से 60 वर्ष तक के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। यदि किसी हादसे में परिवार का कोई सदस्य 70 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग हो जाता है तो उसे भी आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। पात्रों के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) की अनिवार्यता की गई है। प्रदेश सरकार की ओर 6 से 12 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मौत पर एक लाख रुपए, 12 से  18 साल के बीच 2 लाख, 18 से 25 साल के बीच 3 लाख, 25 से 45 साल के बीच 5 लाख और 45 से 60 वर्ष तक की आयु में मौत होने पर 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।

यहां कर सकते हैं आवेदन

सरकार की ओर से आवेदन के लिए https://dapsy.finhry.gov.in पोर्टल बनाया गया है। इस पर मृत्य व दिव्यांग प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। परिवार हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।

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