Bhadohi News: पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनके बेटे विष्णु मिश्रा पर एक और मुकदमा दर्ज, जानें- क्या है मामला
गोपीगंज, बीएनएम न्यूजः पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा पर गुरुवार को गोपीगंज कोतवाली में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए। दुष्कर्म के दोषी पूर्व विधायक विजय मिश्रा इस समय आगरा जेल में सजा काट रहे हैं। इन पर तीन दर्जन मुकदमें पहले ही दर्ज हैं।
वहीं संपत्ति हड़पने समेत अन्य मामलों में उनका बेटा विष्णु बरेली जेल में बंद हैं। बेटे के ऊपर भी करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को बीते साल कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए 15 साल कैद की सजा सुनाई।
रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने, हत्या, लूट, डकैती समेत कुल तीन दर्जन से अधिक मामलों में आरोपी पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा इस समय जेल में बंद हैं। पुलिस पूर्व विधायक को 2020 और उनके बेटे विष्णु को 2021 में गिरफ्तार की थी। उसके बाद से ही दोनों अलग-अलग जेल में बंद हैं।
असलहा जमा न करने के आरोप में एक और मुकदमा
इधर उनकी मुश्किल और बढ़ती जा रही है। गुरुवार को गोपीगंज कोतवाली में बाप-बेटे के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी असलहा जमा न करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व विधायक और उनके बेटे के नाम जारी दो राइफल और एक रिवाल्वर का लाइसेंस 18 मार्च 2021 को निरस्त कर प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज को असलहा जमा कराने का निर्देश दिया था।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई
पुलिस द्वारा जेल में निरुद्ध विजय मिश्रा और विष्णु मिश्रा को 21 जून 2024 को नोटिस जारी कराते हुए असलहा और लाइसेंस बुक जमा करने को कहा गया। लेकिन आज तक असलहा और लाइसेंस बुक जमा नहीं कराए गए। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करने पर गुरुवार को पिता-पुत्र के खिलाफ दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए। एएसपी डॉ. तेजबीर सिंह ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के उल्लंघन में पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
पूर्व विधायक की कोर्ट में पेशी
ष्कर्म के मामले में सजा काट रहे ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र को गैंगेस्टर के तहत सीज हुई उनकी फार्च्यूनर गाड़ी का साक्ष्य देने के मामले में गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा जेल से एमपी एमएलए कोर्ट सुबोध सिंह की अदालत में पेश किया गया। इस मामले में साक्ष्य पर बयान दर्ज हुआ।
शेष कार्रवाई के लिए न्यायालय ने 12 नवंबर की तिथि तय की है। पूर्व विधायक को साक्ष्य पर बयान होने के बाद सीधे आगरा जेल ले जाया गया। वाराणसी की गायिका के साथ दुष्कर्म के दोषी पूर्व विधायक को 15 साल की सजा हुई है।
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