हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा, शहीदों के 18 आश्रितों को नौकरी को मंजूरी

फोटो- हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल गुर्जर।

नरेंद्र सहारण, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी, 2024 से शुरू होगा। यह जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं ने मंगलवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे जानकारी देने के लिए प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक से पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया।

किसानों को मिट्टी की रायल्टी नहीं देनी होगी

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए कंवर पाल ने बताया कि शहीदों के 18 आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की है, जो किन्हीं कारणों से समय पर नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार किसान को अपने खेत से स्वयं के उपयोग के लिए उठाई जाने वाली मिट्टी की रायल्टी 200 रुपये अब नहीं देनी होगी और न ही सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता होगी, उन्हें मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) को 1500 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई है। निगम के पास लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का ऋण था, जो अब घटकर 4000 करोड़ रुपये रह गया है, जो कि आने वाले समय में जीरो पर आ जाएगा। इस अवसर पर सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मंदीप सिंह बराड़ व मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी विधेयक के मसौदे को दी मंजूरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिसार महानगर विकास प्राधिकरण (एचएमडीए) विधेयक 2024 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है।हरियाणा सरकार ने हिसार में समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए हिसार महानगर प्राधिकरण (एचएमडीए) के गठन करने का निर्णय लिया है। इससे हिसार मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के निरंतर और संतुलित विकास सुनिश्चित होगा।

हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA), गुरुग्राम, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (FMDA), फ़रीदाबाद, पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PMDA), पंचकुला और सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की समान तर्ज पर काम करेगी। प्राधिकरण अन्य प्रमुख विभागों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करते हुए लोगों को बुनियादी ढांचे और अन्य प्रमुख सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

अवैध खनन की रोकथाम के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी

 

बैठक में हरियाणा लघु खनिज रियायत भंडारण, खनिजों के परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इन नियमों को हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम (संशोधन) नियम 2024 कहा जाएगा। भूमि मालिकों की सुविधा के लिए नियम 3 और 31 में संशोधन किया गया है। हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में उक्त प्रावधानों के तहत 200 रुपये का भुगतान करना होता था, जिसे हटा दिया गया है।

बशर्ते कि सामान्य मिट्टी/क्ले की खुदाई के बदले प्राप्त रॉयल्टी का 50 प्रतिशत विभाग द्वारा ग्रामवार संबंधित ग्राम पंचायत के साथ साझा किया जाएगा। उक्त मुद्दा भूमि मालिक को दी जाने वाली अनुमतियों से संबंधित है। उनके व्यक्तिगत वास्तविक उपयोग के साथ-साथ इस कारोबार में शामिल छोटे उद्यमियों की गहनता से खनन विभाग द्वारा जांच की गई और यह पाया गया कि वाणिज्यिक व्यापार के लिए भूमि मालिकों को अनुमति देने के लिए प्राप्त होने वाली रॉयल्टी को संबंधित ग्राम पंचायत के साथ साझा करने की आवश्यकता है। यह उनके बेहतर सतर्कता, भागीदारी और निगरानी सुनिश्चित करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उक्त नियमों को सरल बनाने का निर्णय लिया है।

 

 

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