Chandigarh News: मां के हत्यारे बेटे को उम्रकैद, मामूली झगड़े में बेटे ने मां को बुरी तरह पीटा था

नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़ : Chandigarh News: 65 वर्षीय मां की हत्या के दोषी बेटे को शुक्रवार को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुना दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका की अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। सजा पाने वाला शख्स सेक्टर-11 निवासी अखिलेश महाजन है, जिसे अदालत ने 28 अगस्त को दोषी करार दे दिया था। उसके खिलाफ जनवरी 2020 को सेक्टर-11 थाना पुलिस ने आइपीसी की धारा 308 यानी गैर इरादतन हत्या की कोशिश के तहत केस दर्ज किया था। आरोप थे कि उसने अपनी मां को बुरी तरह से पीटा था। इलाज के दौरान उसकी मां ने दम तोड़ दिया, जिस वजह से पुलिस ने उस पर आइपीसी की धारा 302 यानी हत्या जोड़ दी।
पड़ोसी विकास नागपाल ने दर्ज कराया केस
पुलिस ने महाजन के पड़ोसी विकास नागपाल की शिकायत पर ये केस दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया कि वह महाजन के सामने वाली कोठी में रहता है। 21 जनवरी 2020 को कोठी में रिपेयर का काम चल रहा था। शाम करीब चार बजे सामने वाली कोठी में किराये पर रहने वाले अखिलेश महाजन के घर से बचाओ-बचाओ की चीखें सुनाई दे रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि महाजन अपनी मां सुषमा को बुरी तरह पीट रहा था। नागपाल ने बताया कि उसने महाजन को रोकने की कोशिश की, तो वह बोला कि आप कौन होते हो, मुझे रोकने वाले। उस वक्त महाजन ने कहा कि उसकी मां ने उस पर कत्ल का इल्जाम लगाया कि वह आज इसे छोड़ेगा नहीं।
मानसिक संतुलन ठीक नहीं
इतना कहते ही उसने अपनी मां के चेहरे पर पैर से वार किया। उसकी मां के मुंह से खून निकलने लगा और उसके दांत भी टूट गए। शोर सुन महाजन के मकान मालिक ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, मां को पीजीआइ में पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि अदालत में महाजन के वकील ने दलील दी कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसका जेल में इलाज भी चल रहा था, लेकिन जज ने उसकी दलीलों को नहीं माना और उसे उम्रकैद की सजा सुना दी।
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