लोकसभा अध्यक्ष की बेटी को बदनाम करने की साजिश, हाई कोर्ट ने गूगल को दिया ये निर्देश

नई दिल्ली, बीएनएम न्यूजः भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आइआरपीएस) अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के मानहानि मुकदमे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स और गूगल को 24 घंटे के अंदर अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है।

अंजलि ने मानहानि मुकदमा दायर कर कहा कि झूठा आरोप लगाकर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित किया जा रहा है कि उन्होंने पिता के प्रभाव के कारण पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की है।

जस्टिस संजीव नरुला की पीठ ने कहा कि प्रथमदृष्टया मामला अंजलि के पक्ष में है कि विचाराधीन पोस्ट मानहानिकारक हैं। अंजलि की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने तर्क दिया कि इसी तरह का आरोप पहले वर्ष 2021 में सामने आया था, लेकिन समाचार प्रकाशनों द्वारा फैक्ट-चेक के बाद बिरला के आइआरपीएस अधिकारी होने की जानकारी सार्वजनिक होने पर विवाद खत्म हो गया।

सोशल मीडिया में किया जा रहा दावा

अधिवक्ता संयम खेत्रपाल और आदित्य मनुबरवाला के माध्यम से दायर मानहानि मुकदमे में कहा गया कि कई सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया गया कि अंजलि बिरला पेशे से एक माडल हैं। ओम बिरला के प्रभाव के कारण उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली।

अंजलि ने वायरल तथ्यों को बताया बेबुनियाद

सोशल मीडिया पर वायरल तथ्यों के दावों को बेबुनियाद बताते हुए अंजलि ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल पूर्व नियोजित साजिश के तहत संचालित किए जा रहे हैं। इसका मकसद उन्हें व उनके पिता को बदनाम करना है।

अंजलि ने 16 एक्स खातों का विवरण उपलब्ध कराया

अंजलि ने 16 एक्स खातों का विवरण उपलब्ध कराया है, जिनमें यूट्यूबर ध्रुव राठी का पैरोडी अकाउंट भी शामिल है। इंटरनेट मीडिया पोस्ट में किए दावों के विपरीत अंजलि आइएएस नहीं बल्कि आइआरपीएस अधिकारी हैं और वर्ष 2019 में यूपीएससी परीक्षा में शामिल हुईं थी। उन्होंने पिछले साल अपना अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा किया।

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