अरविंद केजरीवाल को झटका, HC ने जमानत पर लगाई रोक, एक दिन पहले ही स्पेशल कोर्ट से मिली थी बेल

नई दिल्ली, बीएनएम न्यूजः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को शराब घोटाले मामले में निचली अदालत से मिली जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाने का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी का कहना है कि जांच के महत्वपूर्ण चरण में केजरीवाल को रिहा करने से जांच प्रभावित हो सकती है, क्योंकि वह एक अहम पद पर हैं।

हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।

केजरीवाल को एख दिन पहले मिली थी जमानत

केजरीवाल को एक दिन पहले ही गुरुवार को निचली अदालत से जमानत मिली थी। इसके विरोध में ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। ईडी के वकील ने कहा कि निचली अदालत में उन्हें मामले पर बहस के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) राजू ने कहा कि उन्हें लिखित जवाब दाखिल करने का समय नहीं दिया गया, जो कि अनुचित है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला देते हुए कहा कि उनका मामला काफी मजबूत है और सिंघवी की मौजूदगी का विरोध किया।

संजय सिंह ने मोदी सरकार पर बोला हमला

ईडी की तरफ से ASG राजू और वकील जोएब हुसैन हाईकोर्ट में मौजूद थे, जबकि केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, “मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए। अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली, तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो? मोदी जी पूरा देश आपको देख रहा है।”

इस मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई का इंतजार है, और तब तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगी रहेगी। ईडी का तर्क है कि जमानत देने से जांच प्रक्रिया में बाधा आएगी, जबकि केजरीवाल के वकील इसे गैर जरूरी मानते हैं। हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक यह मामला राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बना रहेगा।

मनोज तिवारी बोले- जमानत सिर्फ अपराधी को दी जाती है

शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, “जमानत सिर्फ अपराधी को दी जाती है। जमानत मिलना एक अस्थायी बात है। जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने अपराध से मुक्त हो गए हैं। जेल या जमानत कोर्ट की प्रक्रिया है। हालांकि, ये लोग कोर्ट पर भी सवाल उठाते हैं।”

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