Delhi Liquor scam : क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं? दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल से जुड़ी याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना
नई दिल्ली, बीएनम न्यूज। Delhi Liquor Scam : दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से जारी समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया गया है। हाईकोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। जिसे खारिज कर दिया कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
आपको वीटो पावर कैसे मिलती है?
दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, आपको वीटो पावर कैसे मिलती है? क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं? कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के आदेश के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं। इस पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि मैं यहां अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए हूं। मैं यहां केवल नागरिकों के कल्याण के लिए हूं। याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है, मुख्यमंत्री ही सरकार के मुखिया हैं।
याचिकाकर्ता ने दी दलील
इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि इस अदालत ने तीन मामलों पर फैसला सुनाया है. ताजा आदेश में जुर्माना लगाया गया है। उन्हें आदेश पढ़ना चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मैं कोई पब्लिसिटी नहीं चाहता, इसलिए मैंने अपना नाम नहीं बताया। मेरी पार्टी किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले रही है। मैं यहां केजरीवाल के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए आया हूं। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि दिल्ली के 3 करोड़ लोग, जिनमें 1.59 करोड़ लोग पंजीकृत मतदाता हैं, उनके बच्चों, उनकी शिक्षा और चिकित्सा का क्या होगा, यह एक असाधारण स्थिति है।
याचिकाकर्ता ने कहा- मैं केजरीवाल को राहत देने के लिए नहीं
याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि सीएम दवाएं उपलब्ध कराने के लिए हस्ताक्षर करने के लिए भी उपलब्ध नहीं हैं। मेरी याचिका मुख्यमंत्री को राहत देने के लिए नहीं है। मेरी चिंता सिर्फ दिल्ली के लोगों को लेकर है। याचिकाकर्ता ने कहा कि केजरीवाल पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुख्य समस्या यह है कि सीएम उपलब्ध नहीं हैं. भारत और दुनिया में यह पहली बार है कि कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, कारावास में है। नागरिकों को कारावास के कारण कष्ट क्यों उठाना चाहिए? याचिकाकर्ता ने कहा आज तक, किसी ने भी यह तय नहीं किया है कि वह दोषी हैं या नहीं।
असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती कोर्ट
दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि कोर्ट उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक आदेश के आधार पर कोई हिरासत में है। चुनौती फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। वह कदम उठा रहे हैं और उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून सभी के लिए बराबर है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा इसमें आप कौन हैं? क्या आप उसके लिए जमानत बांड भरेंगे? क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई गवाह प्रभावित न हो? आपने उसके हिरासत आदेश को भी चुनौती नहीं दी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हमने पहले की जनहित याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने से इन्कार करने पर ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
आतिशी ने ईडी और जेल प्रशासन पर साधा निशाना
दिल्ली मंत्री आतिशी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। आतिशी ने कहा कि भाजपा की ईडी और जेल प्रशासन ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एम्स के डॉक्टर को दिखाया। जबकि ये पूरी तरह से झूठ है। ईडी और जेल प्रशासन ने कोर्ट में पेश होने तक अरविंद केजरीवाल को किसी डायबिटिज स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया। कोर्ट में जो डाइट चार्ट पेश किया। वह डायबिटिज स्पेशलिस्ट ने नहीं बल्कि एक न्यूट्रीशन डिपार्टमेंट की ओर से बनाया गया है।
Tag- Delhi Liquor scam, Arvind Kejriwal, Delhi High Court
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