Delhi Liquor Scam: HC के बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, वकीलों से मुलाकात का वक्त बढ़ाने की मांग खारिज

नई दिल्‍ली, बीएनएम न्यूज। दिल्‍ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार को राउज एवेन्‍यू कोर्ट से उन्‍हें फिर झटका लगा है। दिल्‍ली के आबकारी मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से सप्‍ताह में 5 बार मिलने की इजाजत मांगी थी। ट्रायल कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लंबी पूछताछ के बाद दिल्‍ली की निरस्‍त आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की दिल्ली आबकारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

सिर्फ 2 दिन ही अपने वकील से मिल सकते हैं केजरीवाल

 

नियम के मुताबिक केजरीवाल अभी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही अपने वकील से मिल सकते हैं। केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ देशभर में 30 से ज्‍यादा केस लंबित हैं, ऐसे में हफ्ते में सिर्फ दो मुलाकात केस को समझने और निर्देश देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वहीं, ED ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जेल मैनुअल इस बात की इजाजत नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल को अपने वकीलों के जरिये सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल की मांग को ठुकरा दिया। सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। ईडी ने केजरीवाल की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि सिर्फ इसलिए उन्हें विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं।

दिल्‍ली हाईकोर्ट से भी लगा था झटका

तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से पहले दिल्‍ली हाईकोर्ट से भी झटका लग चुका है। सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। लंबी सुनवाई के बाद दिल्‍ली हाईकोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने केजरीवाल पर लगे आरोपों को सही मानते हुए किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया था। बता दें कि लंबी पूछताछ के बाद जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था।

 

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