Delhi News: सुप्रीम कोर्ट से AAP को झटका, पार्टी कार्यालय खाली करने का निर्देश; जानें न्यायालय ने क्यों दिया ऑर्डर
नई दिल्ली, एजेंसी: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) को यहां राउज एवेन्यू स्थित उसके पार्टी कार्यालय को खाली करने के लिए आगामी 15 जून तक का समय दिया है। कोर्ट ने पाया कि इस भूमि को न्यायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित किया गया था। पीठ ने कहा कि आप के पास जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी यह जमीन
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आप से कहा कि वह अपने कार्यालयों के वास्ते भूमि के आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) से संपर्क करे। पीठ ने कहा कि हम एलएंलएंडडीओ से आवेदन पर विचार करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस पर निर्णय करने का अनुरोध करेंगे।
दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आप देश की छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें बदरपुर में जमीन दी गई है, जबकि बाकी अन्य को बेहतर स्थानों पर जगह दी गई है।
अतिक्रमण से जुड़ा है मामला, तीन महीने की मोहलत
कोर्ट ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम परिसर खाली करने के लिए आप को 15 जून तक का समय देते हैं ताकि न्यायपालिका का विस्तार करने के लिए आवंटित भूमि का उपयोग शीघ्रता पूर्वक किया जा सके। शीर्ष कोर्ट ने इसके पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को राउज एवेन्यू में हाई कोर्ट को आवंटित भूमि पर आप द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था।
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