हरियाणा में सोलर पंप लगवाने वाले किसान भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो हो सकती है एफआइआर

नरेन्द्र सहारण, कैथल: जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इनका लाभ भी सभी किसानों को मिल रहा है, इसी दिशा में अब केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सरकार सोलर पंप दे रही है। DC प्रशांत पवार की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अनुदान पर दिए गए सोलर पंप को बेचने, स्थापित करने या अन्य किसी स्थान पर उपयोग किए जाने पर किसानो के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है अर्थात FIR दर्ज होगी।
किसान अवश्य रखें इन बातों बातों का ध्यान
कृषि व सिंचाई के बजाय अगर सोलर पंप का इस्तेमाल अन्य कामों मे किया जाता है, तो उससे सब्सिडी भी वापस ली जाएगी। सोलर पंप के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद सोलर पंप पर दी गई सब्सिडी वापस दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभ लेने वाले किसान सिंचाई के अलावा सोलर पंप का अन्य किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसान नियम और शर्तों के अनुसार इस योजना के लिए आवेदन करेंगे और सोलर पंप का इस्तेमाल करेंगे, तो उन्हें सब्सिडी भी मिलेगी और साथ ही उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। अगर आप भी किसान है और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में पहले विस्तार से जानकारी हासिल कर ले तभी आवेदन करें।
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