Gurugram News: दृष्टिहीन बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले बाप को अंतिम सांस तक कैद में रहने की सजा
नरेन्द्र सहारण, गुरुग्राम: Gurugram News:हरियाणा के गुरुग्राम में चार साल पहले मानवता को शर्मसार और रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना हुई। एक सौतेले पिता ने दृष्टिहीन नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने इस मामले में कड़ी सजा सुनाते हुए आरोपी को जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता की अदालत ने दिया है। इस मामले में बेटी की मां की शिकायत पर राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस ने पास्को एक्ट और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कर सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया था।
मां की गैरमौजूदगी में डरा धमका कर किया दुष्कर्म
लड़की की मां ने 26 जून 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके दूसरे पति ने जून 2020 में उसकी गैरमौजूदगी में डरा धमका कर दृष्टिहीन 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। जब घटना के बारे में बेटी ने उनको बताया तो उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत दी। गुरुग्राम पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट ने सुनाई सजा
जिला उप न्यायवादी सुनील परमार ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पास्को एक्ट में दोषी सौतेले पिता सौतेले पिता को आखिरी सांस तक जेल में रहने और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ जान से मारने की धमकी देने पर छह महीने की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश के दोषी को दो साल की सजा गुरुग्राम: गुरुग्राम के पटौदी थाना क्षेत्र में किराए पर रहने वाली अनुसूचित जाति की महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की। मामले में आरोपित को दोषी ठहराते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालतने दिया है। महिला की शिकायत पर पटौदी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
महिला ने आठ अगस्त 2020 को पटौदी थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सात महीने पहले किराए पर रहने आई थी। आठ अगस्त की रात को पड़ोस में रहने वाला एक युवक उनके घर में घुस आया। उनका आरोप था कि उसने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की तो उन्होंने शोर मचा दिया। इसके बाद वह युवक मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने इसकी सूचना पुलिस को दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए दो साल की कठोर कारावास की सजा और 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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