Haryana News: 10 बच्चों के बाप का 20 साल छोटी लड़की से विवाह कर सुरक्षा मांगना पड़ा महंगा
नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़। Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले से आए एक अजीबोगरीब मामले में हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम प्रेमी जोड़े की याचिका खारिज करते हुए उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। याचिकाकर्ता जोड़े ने अपने परिवार से जान का खतरा बताते हुए अदालत से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को तथ्यों को छिपाने और भ्रामक जानकारी देने के आरोप में खारिज कर दिया। इस घटना ने कानूनी हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
याचिका में गुमराह करने का प्रयास
इस मामले में पुरुष याचिकाकर्ता की निजी जिंदगी की जानकारी अदालत में चौंकाने वाली साबित हुई। अदालत में पेश की गई जानकारी से पता चला कि यह व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और उसके 10 बच्चे हैं। यही नहीं, जिस लड़की से उसने हाल ही में शादी की है, वह उससे करीब 20 साल छोटी है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर तथ्य छिपाने और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर ऐसी जानकारी नहीं छिपाई जा सकती जो केस के नतीजे को प्रभावित कर सकती है।
इस याचिका में जोड़े ने अपने आधार कार्ड भी प्रस्तुत किए, लेकिन वे भी संदिग्ध प्रतीत हुए। खासकर, महिला याचिकाकर्ता का आधार कार्ड इतनी खराब क्वालिटी में प्रस्तुत किया गया कि उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी। फोटो इतनी काली और अस्पष्ट थी कि लड़की की पहचान करना मुश्किल हो गया। कोर्ट ने इसे एक सोची-समझी चाल मानते हुए कहा कि यह जानबूझकर किया गया है ताकि महिला की पहचान छिपाई जा सके।
अदालत की सख्त टिप्पणियां
हाई कोर्ट के जस्टिस आलोक जैन ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि याचिकाकर्ताओं को कब, कहां, और किसने धमकी दी। कोर्ट ने याचिका को गुमराह करने वाली बताते हुए कहा कि जब याचिकाकर्ता के वकील से पूछताछ की गई, तो उन्होंने दावा किया कि पुरुष याचिकाकर्ता के पास 40 एकड़ जमीन है। हालांकि, याचिका में यह कहा गया था कि वह एक मैकेनिक है और उसकी मासिक आय 55,000 रुपये है। यह विरोधाभास कोर्ट के संदेह को और बढ़ा गया।
अदालत ने तथ्य छिपाने पर जताई आपत्ति
कोर्ट ने आगे कहा कि याचिका में दर्ज जानकारी के अनुसार, पुरुष याचिकाकर्ता की पहली शादी से 10 बच्चे हैं और वह अब एक नई, उससे काफी छोटी महिला के साथ शादी कर चुका है। जस्टिस आलोक जैन ने कहा कि भले ही अदालत याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत इच्छाओं पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन यह बात सामने नहीं आ रही कि उन्हें वास्तव में किसी प्रकार की जान का खतरा कब और कैसे हुआ।
हाई कोर्ट ने पाया कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और झूठे तथ्यों के आधार पर सुरक्षा मांगने का प्रयास किया। अदालत ने कहा कि यह मामला किसी गुप्त उद्देश्य के लिए न्यायिक प्रक्रिया को भटकाने और झूठी जानकारी देने का प्रतीक है। इस वजह से याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
एक लाख रुपये का जुर्माना और गरीब मरीजों की सहायता
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे गरीब मरीज कल्याण कोष, पीजीआई चंडीगढ़ में एक लाख रुपये का जुर्माना जमा करें। यह राशि उन गरीब मरीजों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगी, जिन्हें चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि यह सजा इसलिए दी जा रही है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति बिना किसी ठोस कारण के और झूठी जानकारी देकर न्यायालय का समय बर्बाद न करे।
लड़की की सुरक्षा पर आदेश
हालांकि, कोर्ट ने महिला याचिकाकर्ता की सुरक्षा को लेकर भी संजीदगी दिखाई। हाई कोर्ट ने नूंह के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को निर्देश दिए हैं कि वे लड़की की सुरक्षा का मूल्यांकन करें और सुनिश्चित करें कि उसे किसी प्रकार का खतरा न हो। यह आदेश इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है कि भले ही याचिका खारिज कर दी गई हो, लेकिन अगर वास्तव में महिला की सुरक्षा का कोई मसला हो, तो उसे गंभीरता से लिया जाए।
क्या था पूरा मामला?
याचिकाकर्ता जोड़े ने दावा किया था कि उनके परिवार से उन्हें जान का खतरा है और उन्होंने अदालत से सुरक्षा मांगी थी। परंतु जब अदालत ने याचिका की जांच की, तो कई अनियमितताएं और भ्रामक जानकारी सामने आई। पुरुष याचिकाकर्ता ने अपनी शादीशुदा स्थिति और 10 बच्चों के बारे में अदालत को नहीं बताया था। इसके अलावा, महिला याचिकाकर्ता की पहचान को आधार कार्ड के जरिए छिपाने की कोशिश की गई थी।
इस पूरे मामले में अदालत ने याचिकाकर्ताओं की नीयत पर सवाल खड़े किए और कहा कि कानून की प्रक्रिया को इस तरह छिपाने या गुमराह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत का यह फैसला एक संदेश है कि झूठे दावों और गुमराह करने वाले तथ्यों के आधार पर कानूनी सहायता नहीं दी जा सकती।
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