Haryana News: हरियाणा माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्कूल बसों के लिए लागू किया नया नियम

नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़ : Haryana News: हरियाणा में कोई स्कूल बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से नहीं दौड़ाई जा सकेगी। न केवल निजी स्कूलों की बसों, बल्कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को ले जा रहे वाहनों की भी जांच होगी। किसी रूट पर 20 से अधिक छात्र हुए तो रोडवेज की बसें लगाई जाएंगी।

लिखित आदेश जारी

 

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में एक किलोमीटर से अधिक दूर के स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए सरकार के स्तर पर वाहन की व्यवस्था की जाती है। निर्देशों में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी परिवहन विभाग के साथ मिलकर छात्रों के लिए लगाए गए आटो रिक्शा, ई-रिक्शा, कार, वैन, जीप, मिनी बस और बसों सहित अन्य वाहनों की जांच सुनिश्चित कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें। स्कूल प्रबंधन समितियां सुनिश्चित करेंगी कि वाहन चालक पूरी तरह प्रशिक्षित हो। वह नशा न करता हो और पूरी तरह बेदाग हो।

महेंद्रगढ़ के उन्हाणी गांव में हुए बस हादसे के बाद बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा बसों और ड्राइवरों की उचित निगरानी नहीं की जाती है। इस कारण छात्रों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। ऐसे में सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, आरटीए सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी आदेशों का सख्ती से पालन करवाएंगे।

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