Haryana News: हरियाणा में बिजली बिल पर मासिक शुल्क खत्म, केवल यूनिट के पैसे ही भरने होंगे
नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़। Haryana News: हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसमें बिजली बिल पर मासिक शुल्क को खत्म करने की घोषणा की है। अब से हरियाणा के नागरिकों को उनके उपभोक्ता बिल में केवल उनके उपभोक्ता इकाइयों (यूनिट्स) के आधार पर ही पैसे देने होंगे।
4 महीने बाद लागू कर दिया यह फैसला
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अब 4 महीने बाद लागू कर दिया है। अपने कार्यकाल में मनोहर लाल ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाली टैरिफ श्रेणी-1 में आने वाले बिजली ग्राहकों पर 115 रुपए न्यूनतम मासिक शुल्क (MMC) न लगाने का फैसला किया था।
विशेषज्ञों के आधार पर फैसला
यह फैसला सरकारी विशेषज्ञों के आधार पर लिया गया है, जोकि बिजली बिलों में मासिक शुल्क की प्रणाली को समीक्षा कर रहे थे। इसके माध्यम से, सरकार ने नागरिकों के भुगतान पर स्पष्टता और सरलता लाने का प्रयास किया है, जिससे उनकी व्यक्तिगत वित्तीय गणना में भी सहायता मिलेगी।
सबसे गरीब लोगों को राहत देने की घोषणा
इसे हरियाणा में अब लागू किया गया है। अब उपभोक्ताओं को केवल यूनिट के हिसाब से ही बिल भरना होगा। पूर्व सीएम ने 23 फरवरी को 2024-25 के बजट प्रस्तावों में ‘सबसे गरीब लोगों’ को राहत देने की घोषणा के दौरान यह योजना बताई थी।
बिजली बिल पर ज्यादा नियंत्रण रहेगा
हरियाणा सरकार का इस निर्णय के प्रमुख लाभ के रूप में यह है कि अब नागरिकों को सिर्फ उनकी उपभोक्ता इकाइयों के आधार पर ही बिल भरना होगा, जिससे उनका बिल पर ज्यादा नियंत्रण रहेगा। इससे न केवल नागरिकों की व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि विवादों और शिकायतों को भी कम किया जा सकेगा।
9.5 लाख लोगों को मिलेगी राहत
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल (अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री) ने कहा था, ‘मैं 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।’उन्होंने बताया था कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। न्यूनतम मासिक शुल्क समाप्त करने के निर्णय से सूबे के लगभग 9.5 लाख गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा।
190 रुपए तक उपभोक्ताओं के बचेंगे
हरियाणा सरकार के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि यह निर्णय अगले बिलिंग चक्र से लागू होगा। उपभोक्ताओं को उनके कुल बिजली बिल में न्यूनतम 2% से अधिकतम 91% ( 5 से 190 रुपए) तक की राहत मिल सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि घरेलू कनेक्शन और 2 किलोवाट तक के लोड पर 115 रुपए प्रति किलोवाट का ये फैसला लोकसभा चुनाव से पहले आता तो तस्वीर कुछ और होती।
ऐसे जानें इससे कैसे होगा लाभ
पहला: इस निर्णय को लागू करने से उपभोक्ताओं को केवल खपत की गई बिजली यूनिट के लिए भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, पहले अगर 1 किलोवाट लोड वाला परिवार एक महीने में 30 यूनिट बिजली की खपत करता था, तो बिल 115 रुपए बिल आता था, जो अब घटकर 60 रुपए रह जाएगा, क्योंकि न्यूनतम मासिक शुल्क लागू नहीं होगा।
दूसरा: हरियाणा में शून्य से 50 यूनिट तक बिजली का शुल्क 2 रुपए प्रति यूनिट है। यदि खपत 51 से 100 यूनिट के बीच है तो 2.50 रुपए प्रति यूनिट चार्ज किया जाता है। यदि प्रति माह बिजली की खपत 101-150 यूनिट के ब्रैकेट में है, तो संचयी शुल्क 2.75 रुपए प्रति यूनिट है, जिसमें बिलिंग के लिए शून्य से 150 तक की इकाइयों की गणना की जाती है।
तीसरा: इसी प्रकार 2 किलोवाट लोड वाले उपभोक्ता को एक माह में 30 यूनिट खपत करने पर 230 रुपए का भुगतान करना पड़ता था, क्योंकि प्रति किलोवाट लोड पर न्यूनतम मासिक शुल्क 115 रुपए थी। नए बिलिंग चक्र के तहत यह बिल घटकर 60 रुपए रह जाएगा, क्योंकि प्रति यूनिट शुल्क 2 रुपए है और कोई न्यूनतम मासिक शुल्क नहीं लगेगा।
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