UP: पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस समाप्त, मुकदमा खत्म करने का दिया आदेश

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भदोही, बीएनएम न्यूजः पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी के मुकदमे को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने समाप्त कर दिया है। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव- प्रथम की खंडपीठ ने ईडी के अधिवक्ता कुलदीप श्रीवास्तव के पूरक शपथपत्र को रिकार्ड में लेते हुए यह आदेश सुनाया। इससे पहले अदालत ने 18 मई 2023 को सुनवाई के बाद ईडी की जांच पर रोक लगा दी थी।

रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ 2012 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भदोही के औराई पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके साथ ही ईडी ने उनके खिलाफ 2014 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। सितंबर 2021 में सेशन कोर्ट ने रंगनाथ मिश्रा को उनके खिलाफ लगे आरोपों से मुक्त कर दिया था, लेकिन ईडी में मामले की जांच जारी थी। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। न्यायालय ने 18 मई 2023 को ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रही जांच पर रोक लगा दी थी।

ईडी के अधिवक्ता ने 19 सितंबर 2024 को मामले में पूरक शपथपत्र दाखिल किया। शपथ पत्र में बताया गया कि रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई है। जिसके बाद न्यायालय की खंडपीठ ने मामले को समाप्त करने का आदेश दिया। अधिवक्ता के अनुसार प्रदेश में यह पहला मामला है जब ईडी ने किसी मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाई है।

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