Housing Projects: योगी सरकार का बड़ा फैसला, NCR में 2.4 लाख फ्लैट खरीदारों को मिलेगी राहत

लखनऊ, बीएनएम न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अटकी हुईं आवासीय परियोजनाओं से प्रभावित लगभग 2.4 लाख फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत देने का निर्णय किया है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारशों को मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लागू करने का फैसला किया गया है।

घर की रजिस्ट्री/सब लीज डीड तत्काल कराई जाएगी

इस बारे में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि समिति ने सिफारिश की थी ऐसे खरीदार जो खरीदे गए मकानों में रह रहे हों, उनके पक्ष में घर की रजिस्ट्री/सब लीज डीड तत्काल कराई जाए। यदि आवंटी ने पैसा जमा कर दिया है और उसे कब्जा नहीं मिला है तो उसे मकान का कब्जा दिलाकर उसकी रजिस्ट्री कराई जाए। समिति ने एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोरोना महामारी से प्रभावित कालखंड को ‘जीरो पीरियड’ मानते हुए बिल्डर्स को इस अवधि में ब्याज और जुर्माने की राशि में छूट देने की भी संस्तुति की है। कैबिनेट ने समिति की इन सिफारिशों पर सहमति जताते हुए इन्हें लागू करने का निर्णय किया है। ये सिफारिशें वाणिज्यिक, खेल और मनोरंजन से जुड़ी परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगी।

मकानों के खरीदारों के हितों की रक्षा होगी

खन्ना ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित एनसीआर क्षेत्र के ऐसे लोग जिनके फ्लैट या मकान रुकी हुईं आवासीय परियोजनाओं के कारण अधबने थे या घर बन जाने पर उन्हें कब्जा नहीं मिला था या फिर कब्जा मिलने के बाद मकान की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, उन्हें सरकार के इस निर्णय से राहत मिलेगी। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अनुसार पूरे देश में 4.12 लाख आवासीय इकाइयां ऐसी हैं जो बिल्डर्स की खराब वित्तीय स्थिति के कारण पूरी नहीं हो पा रही हैं। इनमें से 2.4 लाख आवासीय इकाइयां एनसीआर में हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि समिति की सिफारिशों के लागू होने पर मकानों के खरीदारों के हितों की रक्षा होगी। रुकी हुईं आवासीय परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर बिल्डर खरीदारों को पूर्ण निर्मित फ्लैट नियत समय पर उपलब्ध करा सकेंगे। क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

 

 

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