Haryana News: हरियाणा सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अगर पंचायती जमीन पर इतने सालों से है अवैध कब्जा तो जमीन का मिलेगा मालिकाना हक

नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने उन लोगों को मालिकाना हक देने का फैसला किया है जो आठ साल से अधिक समय से पंचायत की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यह कहा गया है कि इस जमीन का मालिकाना हक हो सकता है।  हरियाणा सरकार ने कानून में संशोधन के लिए सीएम की अध्यक्षता में उपमुख्यमंत्री, विकास एवं पंचायत मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और महाधिवक्ता की पांच सदस्यीय समिति भी गठित की है।

50 से 60 पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा

जिला विकास एवं पंचायत विभाग के रिकार्ड के मुताबिक जिले के सभी गांवों में बड़ी संख्या में लोग लंबे समय से पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। अवैध कब्जाधारियों को पंचायती जमीन का मालिकाना हक देने के संबंध में सरकार की ओर से बीडीपीओ कार्यालय को कोई पत्र नहीं मिला है। उन्हें समाचार पत्रों से पता चला है कि सरकार पुराने कब्जाधारियों को पंचायती जमीन का मालिकाना हक देने पर विचार कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में हरियाणा की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को पंचायत/निकाय की जमीन पर लंबे समय से चले आ रहे अवैध कब्जे को हटाने, निकायों के नाम और राजस्व रिकॉर्ड से पंचायत की जमीन हड़पने वालों के नाम हटाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में कब्जाधारियों का पता लगाने के लिए पंचायत भूमि सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। दूसरी ओर, हरियाणा में भी किसान संगठनों ने पट्टेदारों, ढोलीदारों, बटमीदारों, मुकरीदारों और काश्तकारों से भूमि स्वामित्व की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था।

हरियाणा सरकार ने गठित किया समिति

सरकार ने पुराने कानूनों का अध्ययन करने और मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने के लिए कानून में संशोधन करने के लिए किसान संगठनों के साथ बैठक करने का फैसला किया है और इस उद्देश्य के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है।  इनमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विकास एवं पंचायत मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और महाधिवक्ता शामिल हैं। समिति पहले ही दो बैठकें कर चुकी है और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कानून का मसौदा विधानसभा में लाया जाएगा।

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