Jaunpur News: अटाला मस्जिद मामले में जिला जज का अहम फैसला, स्वराज वाहिनी को वाद दायर करने का अधिकार

जौनपुर, बीएनएम न्यूजः जौनपुर में जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने मंगलवार को अटाला मस्जिद प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए वक्फ के सचिव की निगरानी याचिका को निरस्त कर दिया। इस आदेश के तहत स्वराज वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा को अटाला मस्जिद के खिलाफ वाद दायर करने का कानूनी अधिकार दिया गया है।
स्वराज वाहिनी का दावा: अटाला मस्जिद अटला देवी मंदिर का स्थल
स्वराज वाहिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने अटाला मस्जिद को प्राचीन अटला देवी मंदिर का स्थल बताते हुए पीस कमेटी जामा मस्जिद और वक्फ अटाला मस्जिद के खिलाफ वाद दायर किया था। उनके मुताबिक, 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने अटला देवी की मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवाया था, जहां हिंदू धर्मावलंबी पूजा और कीर्तन करते थे। लेकिन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर पर कब्जा करने के बाद इस मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया।
वक्फ सचिव की आपत्ति: स्वराज वाहिनी के वाद दायर करने के अधिकार पर सवाल
वक्फ अटाला मस्जिद के सचिव फ़ैज़ अहमद ने इस वाद के खिलाफ जिला जज की कोर्ट में निगरानी दाखिल की थी। उन्होंने तर्क दिया कि स्वराज वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष को इस प्रकार का वाद दायर करने का कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि, जिला जज ने उनकी निगरानी याचिका को निरस्त करते हुए आदेश दिया कि वादी पक्ष को वाद दायर करने का अधिकार है। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया कि वाद पोषणीय है या नहीं, और संबंधित कोर्ट को इस मामले में क्षेत्राधिकार है या नहीं, यह निर्णय विचारण की प्रक्रिया में संबंधित अदालत द्वारा किया जाएगा।
संतोष कुमार मिश्रा का दावा है कि अटाला मस्जिद, अटला देवी मंदिर का स्थल है। उन्होंने यह भी कहा कि इतिहासकार अबुल फजल की रचनाओं में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। उनके अनुसार, मस्जिद के खंभों और स्थापत्य में हिंदू धर्म के चिन्ह और अवशेष आज भी विद्यमान हैं। स्वराज वाहिनी का तर्क है कि सनातन धर्मावलंबियों को वहां पूजा और कीर्तन करने का अधिकार मिलना चाहिए।
आगे की प्रक्रिया
इस आदेश के बाद वक्फ के सचिव फ़ैज़ अहमद को संबंधित कोर्ट में वाद पोषणीयता और अन्य मुद्दों को चुनौती देने का अधिकार है। अब यह मामला विचारण की प्रक्रिया में संबंधित अदालत द्वारा तय किया जाएगा, जहां दोनों पक्ष अपने तर्क पेश करेंगे।
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