Jaunpur News: भतीजी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास, घटना के बाद गर्भवती हो गई थी पीड़िता

जौनपुर, बीएनएम न्यूजः जौनपुर में दुष्कर्म के दो अलग अलग मामलों में  अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार द्वितीय दोषियों को 20-20 साल की कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जौनपुर के चन्दवक थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए रमेश बिंद को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 65,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी, और जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई

घटना 10 दिसंबर 2019 की है, जब पीड़िता के माता-पिता रिश्तेदारी में गए हुए थे। उसी रात, रमेश बिंद ने घर की पीछे की दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया और अपनी भतीजी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया।

घटना के 7 माह बाद चंदवक में एफआइआर

घटना के सात माह बाद, 9 जुलाई 2020 को पीड़िता के पिता ने चंदवक थाने में FIR दर्ज करवाई। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने रमेश बिंद को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

दोषी पर 65 हजार का अर्थदंड

अदालत ने इस जघन्य अपराध के लिए दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 65,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह निर्णय समाज में ऐसे अपराधों के प्रति एक सख्त संदेश देने के उद्देश्य से किया गया है।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में नाै साल बाद इंसाफ

वहीं, एक अन्य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय ने सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त जितेंद्र यादव उर्फ रिंकू को 20 साल की कैद और 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता के पिता ने सरायख्वाजा थाने में बेटी से दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

22 अक्तूबर 2015 की शाम को पीड़िता धनिया के खेत में निराई करने गई थी। इतने में आरोपी बाइक से पहुंचा। पीड़िता से कहा कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है। घर वाले अस्पताल गए हैं और तुम्हें भी बुलाया है। पीड़िता अभियुक्त पर भरोसा करके बाइक पर बैठ गई।

इसके बाद वह अस्पताल की तरफ न जाकर दूसरी तरफ जाने लगा। इसका पीड़िता ने विरोध किया। तब अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दी। हरबसपुर में गन्ने के खेत में ले जाकर पीड़िता से दुष्कर्म किया।

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