Jaunpur News: अटला देवी मंदिर मामले में प्रतिवादी को नोटिस का आदेश, 16 जुलाई को सुनवाई
जौनपुर, बीएनएम न्यूजः जौनपुर में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने शहरी अदालत में नगर स्थित अटाला मस्जिद को प्राचीन अटाला देवी मंदिर के रूप में जानकर पीएस कमेटी जामा मस्जिद के खिलाफ वाद दायर किया था।
स्वराज वाहिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने इस मामले में वकालत की, जिसमें उन्होंने कोर्ट से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की मांग की। परंतु कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी पक्ष को सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई की तारीख 16 जुलाई तय की गई है।
जौनपुर में अटाला मस्जिद बनाम अटाला देवी मंदिर – सन्तोष कुमार मिश्रा का दावा
संतोष कुमार मिश्रा ने दावा किया कि जौनपुर में 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने अटाला देवी की मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवाया था, जहां सनातन धर्म के लोग पूजा करते थे। मुगल शासकों द्वारा मस्जिद के रूप में इसे बदलने के बाद भी मंदिर के खंभों पर हिंदू धर्मावलंबियों के चिन्ह बरकरार हैं। वादी ने यहां सनातन धर्मावलंबियों के पूजा पाठ करने का अधिकार प्राप्त करने की मांग की है।
सनातन धर्म के लोगों का पूजा पाठ करने का है अधिकार
सनातन धर्मावलंबियों को वहां पूजन कीर्तन करने का अधिकार है।हाल ही में विपक्षी तथाकथित मस्जिद को चारों तरफ हरे रंग के टाट पट्टी से ढककर अंदर तोड़फोड़ करके मंदिर के पुराने अवशेष व पहचान चिह्न को खोद कर और रंग पेंट करके मिटाने व हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन को 4 अक्टूबर 2023 को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रतिवादी बराबर धमकी दे रहे हैं और तोड़फोड़ का कार्य जारी है।
वादी ने न्यायालय से मांग किया कि सनातन धर्मावलंबियों को वहां पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया जाय। इस्लाम धर्म के व्यक्तियों का वहां से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रतिवादी को इस मंदिर परिसर में प्रवेश से पूर्ण रूप से बेदखल किया जाए। कोर्ट से प्रश्नगत मंदिर परिसर को सुरक्षित किए जाने की मांग की गई। वादी ने कोर्ट से यह भी मांग किया है कि प्रतिवादी को आदेश दिया जाए कि वह अथवा उसके एजेंट परिसर में कोई भी तोड़फोड़ या किसी भी तरह का परिवर्तन न करें न उसमें वादीगण एवं स्थानीय श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करें।
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