कैथल में लूट-हत्या मामले में 2 को उम्रकैद, हमला कर 1 लाख रुपए लूटे थे; तीसरे बदमाश को 7 साल कैद
नरेन्द्र सहारण, कैथल। Kaithal News: पुलिस की चुस्ती और अपराधियों को तुरंत पकड़ने से उन्हें सजा दिलाने में आसानी हुई। हरियाणा के कैथल में लूट और हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दो युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनके तीसरे साथी को 7 साल की कैद की सजा दी है। यह फैसला एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक ने सुनाया है। मामले में दोषी गौरव उर्फ गुरविंद्र व वीरेंद्र उर्फ विशाल निवासी खेड़ी शर्फ अली जिला करनाल को उम्रकैद और 80-80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना का भुगतान नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
बैंक से रुपया निकाल कर आ रहा था
कैथल के उप जिला न्यायवादी सुखदीप सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता सुखबीर का पिता सुमेर चंद खेड़ी शर्फ अली बैंक से करीब एक लाख रुपए निकलवा कर आ रहा था। राजौंद पीएनबी बैंक वाली गली में दो अज्ञात बदमाशों ने सुमेर चंद के साथ मारपीट की और पैसे का थैला छीन कर भाग गए। अज्ञात बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था।
तीनों ने वारदात कबूली
राजौंद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की तो हमलावरों की पहचान गौरव उर्फ गुरविंद्र निवासी, वीरेंद्र सिंह उर्फ विशाल और रामवीर सभी निवासी खेड़ी सर्फअली जिला करनाल के रूप में हुई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हिरासत के दौरान तीनों ने कबूल किया कि जब सुमेर चंद पीएनबी बैंक से पैसे निकलवा कर गली में पैदल जा रहा था तो उन्होंने बाइक से पीछा करते हुए उससे रुपयों का बैग छीन लिया, उसके सिर में लाठी से चोटें मारी।
इलाज के दौरान सुमेरचंद की मौत
सुमेर चंद को पहले कैथल के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, वहां से उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। 8 जनवरी 2020 को इलाज के दौरान सुमेरचंद की मौत हो गई थी। इस बारे में पुलिस ने चालान तैयार करके कोर्ट में पेश किया। एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक ने केस को सुनने के बाद तीनों को दोषी पाया व सजा सुना दी।
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