कैथल में मामूली कहासुनी के चलते युवक की हत्या, अदालत ने सुनाई 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा

allahabad high court

नरेन्‍द्र सहारण , कैथल : Kaithal News: हरियाणा के कैथल जिले में एक मामूली कहासुनी के चलते एक युवक की हत्या करने के मामले में अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगर दोषी जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

घटना का विवरण

मामला कैथल जिले के कौल गांव का है। मृतक सुलतान के बड़े भाई रामफल ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि उसका छोटा भाई सुलतान मजदूरी करता था। 16 मई 2022 की सुबह सुलतान घर से काम पर निकला था लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने सुलतान को काफी जगह तलाशने की कोशिश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

अगले दिन, 17 मई को गांव के खेतों में सुलतान का शव मिला। इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

पुलिस जांच में हुआ खुलासा

घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रबंधक ढांड इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार की अगुवाई में एक टीम ने जांच शुरू की। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया, और जांच में सामने आया कि सुलतान की गला घोंटकर हत्या की गई थी।

पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि हत्या की वजह एक पुरानी रंजिश थी। सुलतान और आरोपी राममेहर के बीच पहले गाली-गलौच को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी बात से नाराज होकर राममेहर ने अपने तीन साथियों रोहित, गौरव और विकास के साथ मिलकर सुलतान का अपहरण किया।

चारों आरोपियों ने सुलतान को जबरदस्ती कौल गांव के खेतों में ले जाकर पहले बेरहमी से मारपीट की और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

गिरफ्तारी और अदालती कार्यवाही

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। मामले में पर्याप्त सबूत जुटाए जाने के बाद चारों के खिलाफ हत्या और अपहरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

मामला अदालत तक पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक ने मामले को गंभीर मानते हुए दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

सजा का विवरण

अदालत ने रोहित, गौरव, राममेहर और विकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अगर दोषी जुर्माना नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

अदालत ने यह भी कहा कि हत्या की योजना और क्रूरता को देखते हुए दोषियों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती।

गांव में फैली सनसनी

सुलतान की हत्या और अदालत के इस फैसले से गांव में सनसनी फैल गई है। मृतक के परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है और न्यायपालिका पर भरोसा जताया है।

रामफल ने कहा, “मेरा भाई निर्दोष था। मामूली विवाद में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। हम अदालत के इस फैसले से संतुष्ट हैं और उम्मीद करते हैं कि यह घटना दूसरों के लिए सबक बनेगी।”

अपराध की रोकथाम पर बढ़ती चिंता

इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति और छोटी-छोटी बातों पर हिंसा में बदलते विवादों को उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज में संवाद और कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

न्यायपालिका का कड़ा संदेश

इस सजा के माध्यम से अदालत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए कोई माफी नहीं होगी। दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि समाज में डर और कानून का सम्मान बना रहे। सुलतान की हत्या ने एक परिवार को गहरा सदमा दिया, लेकिन अदालत के फैसले ने उन्हें न्याय प्रदान किया। यह मामला कानून के शासन और अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक मिसाल के रूप में याद किया जाएगा।

 

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