Kaithal News: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा स्कीम का लाभ, इन बातों का रखें विशेष ध्यान
नरेन्द्र सहारण, कैथल। Kaithal News: हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Benefit) में लाभार्थियों को अब केवल ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत विवाह का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। योजना से संबंधित यह जानकारी उपायुक्त प्रीति ने दी। उन्होंने बताया कि यह कदम योजना की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
शादी के छह महीने के भीतर करना होगा पंजीकरण
डीसी प्रीति ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही विवाहित कन्या के माता-पिता को योजना के तहत अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान सुनिश्चित करेगा कि सभी योग्य परिवार आसानी से योजना का लाभ उठा सकें।
71 हजार रुपये का लाभ
उपायुक्त प्रीति ने बताया कि यदि लाभार्थी परिवार अनुसूचित जाति (एससी) या विमुक्त जाति (डीएनटी) से है और उसका नाम बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची में दर्ज है, तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत 71,000 रुपये की शगुन राशि दी जाएगी। यह राशि उन परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त करने के लिए है।
51 हजार रुपये का लाभ: विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए
सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और अनाथ बच्चों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा, बशर्ते उनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम हो। इन श्रेणियों में आने वाले लाभार्थियों को विवाह शगुन योजना के तहत 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
31 हजार रुपये का अनुदान: सामान्य और पिछड़े वर्ग के लिए
डीसी प्रीति ने जानकारी दी कि बीपीएल सूची में शामिल सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवारों को इस योजना के अंतर्गत 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि अनुसूचित जाति या विमुक्त जाति के परिवार बीपीएल सूची में नहीं हैं लेकिन उनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, तो उन्हें भी 31,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जरूरतमंद परिवारों को उनकी जाति और आय के आधार पर उचित सहायता मिले।
दिव्यांग विवाहित युगलों के लिए विशेष प्रावधान
उपायुक्त ने बताया कि यदि विवाहित युगल दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि पति या पत्नी में से कोई एक 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग है, तो उन्हें 31,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह प्रावधान विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने और उनकी आर्थिक मदद के लिए किया गया है।
कैसे करें ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण
ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है। लाभार्थी को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
पोर्टल पर जाएं: ई-दिशा पोर्टल (https://edisha.gov.in) पर लॉग इन करें।
आवेदन पत्र भरें: योजना के लिए निर्धारित फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें।
दस्तावेज़ अपलोड करें: विवाह प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
पंजीकरण जमा करें: फॉर्म जमा करने के बाद एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसे भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
स्थिति जांचें: आवेदन की स्थिति को समय-समय पर पोर्टल पर जाकर देखा जा सकता है।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शादी के खर्च के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना न केवल आर्थिक मदद करती है, बल्कि सामाजिक समानता और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है। इस योजना से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के दौरान वित्तीय समस्याओं से राहत मिलती है।
पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने का प्रयास
डीसी प्रीति ने बताया कि योजना के ऑनलाइन पंजीकरण से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और लाभार्थियों को समय पर सहायता मिलेगी। इससे फर्जी आवेदनों पर भी रोक लगेगी और सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित होगा।
परिवारों के लिए सलाह
परिवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बेटियों की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ई-दिशा पोर्टल पर आवेदन करें और सभी दस्तावेज़ सही तरीके से अपलोड करें। इससे उनका आवेदन आसानी से स्वीकार होगा और उन्हें योजना का लाभ बिना किसी देरी के मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक ऐसी पहल है, जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना केवल आर्थिक मदद का साधन नहीं, बल्कि बेटियों की शादी को सशक्त और गरिमामय बनाने का माध्यम भी है।
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