Prayagraj News: आए दिन वकीलों की हड़ताल रोकने को बार कौंसिल बनाए नीति : इलाहाबाद हाई कोर्ट

 प्रयागराज, बीएनएम न्यूजः इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court)ने बार कौंसिल आफ इंडिया (Bar Council of India) के अध्यक्ष मनन मिश्र तथा उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के अध्यक्ष शिवकिशोर गौर से कहा है वह आपस में बैठ कर वकीलों की हड़ताल न हो इसके लिए नीति बनाएं और अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश करें। कोर्ट में अगली सुनवाई अब सात अगस्त को होगी।

यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र तथा जस्टिस गौतम चौधरी की खंडपीठ ने जिला बार एसोसिएशन प्रयागराज के खिलाफ कायम आपराधिक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

जिला बार एसोसिएशन की तरफ से आए दिन हड़ताल किए जाने के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित होने के संबंध में जिला जज की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट में मई में आपराधिक अवमानना याचिका कायम की गई है। खंडपीठ ने इससे पहले हुई सुनवाई में प्रदेश के सभी जिला जजों से रिपोर्ट मांगी थी और बार कौंसिल को हड़ताल रोकने के कदम उठाने का आदेश दिया था।

बार कौंसिल के अध्यक्ष से मांगी रिपोर्ट

बार एसोसिएशन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने इसका हल बार कौंसिल द्वारा किए जाने की दलील दी थी। इस पर खंडपीठ ने देश व प्रदेश की बार कौंसिल के अध्यक्ष से हड़ताल रोकने के उपाय पर रिपोर्ट मांगी थी। हाई कोर्ट की तरफ से अधिवक्ता सुधीर मेहरोत्रा ने पक्ष रखा। महानिबंधक की तरफ से सभी जिला जजों की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी। इसकी प्रतियां बार कौंसिल को उपलब्ध करा कर कार्रवाई की जानकारी मांगी गई थी।

हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

अब कोर्ट ने उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने महानिबंधक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया था कि वकीलों की हड़ताल के कारण प्रदेश की अधिकांश जिला अदालतों का न्यायिक कामकाज काफी प्रभावित हुआ है।

अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं

साथ ही यह भी पूछा था कि हड़ताल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को किस तरह लागू किया जाएगा? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हरीश उप्पल व अन्य केसों में वकीलों की हड़ताल को अवैध करार दिया है। कहा है कि अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है।

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