Sonipat News: नर्सरी की परीक्षा के नाम पर स्कूल ने वसूल रहे दो- दो हजार रुपये, अभिभावकों ने जताई आपत्ति
नरेन्द्र सहारण, सोनीपत : Sonipat News: बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के दाखिले किए गए हैं। अभिभावकों ने स्कूलों पर परीक्षा और अन्य चार्ज के नाम पर दो-दो हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है, जबकि आरटीई के अंतर्गत अभिभावकों से फीस या अन्य शुल्क नहीं लेना होता। रुपये लेने पर अभिभावकों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की है। उन्होंने अधिकारियों से नियमों के अंतर्गत ही बच्चों का दाखिला कराने की मांग की है।
छात्र अभिभावक मंच की अध्यक्ष प्रवेश कुमारी ने बताया कि आरटीई के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों को गरीब बच्चों का निशुल्क दाखिला करना होता है। जितने बच्चों का दाखिला होगा, सरकार द्वारा खर्च वहन किया जाएगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं।
चार्ज के नाम पर रुपये वसूलकर स्कूलों ने किया नियमों का उल्लंघन
स्वामी दयामुनि विद्यापीठ, देवनगर और नवयुग पब्लिक स्कूल ओल्ड रोहतक रोड की तरफ से अभिभावकों को दाखिले के नाम पर दो-दो हजार रुपये वसूले जा रहे हैं। स्वामी दयामुनि विद्यापीठ नर्सरी और पीपी कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा के नाम पर दो हजार वसूले जा रहे हैं। इसी तरह से नवयुग पब्लिक स्कूल भी अन्य चार्ज के नाम पर दो हजार रुपये अभिभावकों से वसूल रहा है जबकि स्कूलों को दाखिले के नाम पर कोई चार्ज या फीस नहीं लेनी है। परीक्षा शुल्क और अन्य चार्ज के नाम पर रुपये वसूलकर स्कूलों ने नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के दाखिले आरटीई के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में हुए हैं, वे आर्थिक रूप से कमजोर है। इसके बावजूद स्कूलों द्वारा उनसे रुपये वसूले जा रहे हैं। इसका मंच की तरफ से विरोध किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के कुछ स्कूलों द्वारा आवेदन जमा करने के बाद रद्द कर दिए गए। शिवा स्कूल ने काफी संख्या में आवेदन कोई न कोई कारण बताते हुए रद्द किए हैं। ये बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं। इस बारे में अभिभावक जब स्कूल में बातचीत करने गए तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मंच ने जिला शिक्षा अधिकारी से आरटीई के अंतर्गत गरीब बच्चों काे दाखिले दिलाने की मांग की है।
शिकायत करेंगे तो कार्रवाई कराई जाएगी
सोनीपत के जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने कहा कि आरटीई के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों को पात्र बच्चों के दाखिले निश्शुल्क करने हैं। इस संबंध में सभी स्कूलों को दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। किसी प्राइवेट स्कूल द्वारा दाखिला करके परीक्षा शुल्क या अन्य शुल्क के नाम पर रुपये लिए जाने की लिखित शिकायत नहीं मिली है। अभिभावक शिकायत करेंगे तो उस पर कार्रवाई कराई जाएगी।
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