Soumya Viswanathan Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के चार दोषियों को आजीवन कारावास, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली, BNM News: दिल्ली की एक अदालत ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या (Soumya Viswanathan Murder Case)के लिए दोषी ठहराए गए दोषियों की सजा का एलान हो चुका है। चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है। शुक्रवार को दोषियों की सजा पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला 25 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह काम से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया कि मकसद डकैती था।

साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दोषी रवि कपूर, बलजीत सिंह मलिक, अमित शुक्ला और अजय कुमार को आइपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना और मकोका में आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया। दोषी अजय सेठी को आइपीसी की धारा 411 में तीन साल कैद और मकोका के तहत दोषी मानते हुए सवा सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि इसकी एक प्रति राज्य के सरकारी वकील के साथ-साथ दोषियों के संबंधित वकील को भी दी जाए। उन्होंने कहा कि अभियोजक और दोषियों के वकीलों की सजा पर बहस पूरी हो चुकी है। सात नवंबर को अदालत ने यह देखते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि दोषियों द्वारा दायर हलफनामों का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है। इससे पहले 18 अक्टूबर को अदालत ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को धारा 302, और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) प्रावधानों के तहत संगठित अपराध करने के लिए दोषी ठहराया था।

वहीं, मामले में पांचवें आरोपी अजय सेठी को धारा 411 और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, सहायता करने या जानबूझकर मदद करने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार कपूर ने 30 सितंबर, 2008 को दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर पीड़ित की कार को लूटने के लिए उसका पीछा करते समय विश्वनाथन को देशी पिस्तौल से गोली मार दी थी। कपूर के साथ शुक्ला, कुमार और मलिक भी थे। पुलिस ने सेठी उर्फ चाचा से हत्या में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली।

ऑफिस से घर लौटते समय मारी गई थी गोली
25 साल की सौम्या विश्वनाथन हेडलाइंस टुडे की पत्रकार थीं। 30 सितंबर 2008 की सुबह दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। वे ऑफिस से अपनी कार से घर आ रही थीं। पुलिस ने दावा किया था कि हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट था। हत्या के पांचों दोषी मार्च 2009 से हिरासत में हैं।

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