कांवड़ रूट पर नाम लिखने की रोक जारी रहेगी, यूपी सरकार की दलील सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली, बीएनएम न्यूजः  कांवड़ यात्रा मार्ग पर रेस्तरां, ढाबों को मालिक का नाम लिखने के आदेश पर लगी सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अंतरिम रोक बने रहने का आदेश दिया। यह आदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जारी किया गया है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले कांवड़ रूट पर आते हैं। यहां आदेश दिया जारी किया गया था कि रूट पर पड़ने वाले ढाबे, रेस्तरां और अन्य खाने पीने की दुकानों के मालिक अपना नाम एक बोर्ड पर जरूर लिखें। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और अब उस रोक को जारी रखा है। यह आदेश 5 अगस्त तक जारी रहेगा और उसी दिन अगली सुनवाई होनी है।

यूपी सरकार ने नाम लिखने के पीछे दिया ये तर्क

वहीं शुक्रवार की सुनवाई से पहले यूपी सरकार ने नाम लिखे जाने के आदेश को सही ठहराते हुए हलफनामा दिया था कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि शांति बनी रहे। यूपी सरकार ने कहा कि हम लोगों की आस्था का सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए यह आदेश दिया गया। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ऐसा हुआ था। योगी सरकार की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

इसके अलावा अदालत ने कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम लिखे जाने वाले आदेश के समर्थन में दाखिल अर्जी को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। इस अर्जी में कहा गया था कि यह आदेश सही है और धार्मिक मान्यता के अधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखने वाला है।

सरकार ने याचिका का विरोध किया

कोर्ट में सरकार ने कहा- हर साल 4.07 करोड़ से अधिक कांवड़िए भाग लेते हैं। हम किसी भी धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूपी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कदम उठाती है कि सभी धर्मों के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं।

NGO ने दाखिल की है याचिका

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के NGO ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। यह चिंताजनक है।

क्या बोले यूपी सरकार के वकील, जिस पर बिफरा सुप्रीम कोर्ट

यूपी सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक केंद्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऐक्ट, 2006 कहता है कि किसी भी खाद्य सामग्री के विक्रेता को मालिक का नाम डिस्प्ले करना होगा। इसमें रेस्तरां, ढाबे और होटल आते हैं। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का रोक का आदेश गलत है।

जस्टिस रॉय बोले- साबित करें कि यह नियम पूरे देश में लागू है

इस तर्क पर बेंच में शामिल जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि ऐसा है तो फिर इस आदेश को किसी एक राज्य में ही क्यों लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह साबित करिए कि ऐसा नियम सभी जगह लागू है। वहीं नाम लिखे जाने के खिलाफ दायर अर्जी का पक्ष रखने वाले अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीते 60 सालों से कांवड़ यात्रा ऐसे ही निकाल रही है। इस बार भी यदि इस तरह का आदेश जारी नहीं होता तो कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आनी थी।

हर साल ₹5000 करोड़ तक का कारोबार

कांवड़ यात्रा में हर साल करीब 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। करीब एक महीने तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान हर श्रद्धालु एक से डेढ़ हजार रुपए तक खर्च करता है। इस हिसाब से पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान ₹5000 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता है। कांवड़िए खाने-पीने से लेकर हर दिन की जरूरत का ज्यादातर साामान रास्ते में पड़ने वाली दुकानों से ही खरीदते हैं।

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