कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिवकुमार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच रद्द करने की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, बीएनएम न्यूजः सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (disproportionate assets)के मामले में सीबीआई (CBI)जांच को रोकने की मांग की थी।

शिवकुमार ने अपनी याचिका में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज इस मामले पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से इस जांच को रद्द करने की गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने कहा कि वे कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए, शिवकुमार की याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं है, और यह मामला पूरी तरह से जांच के दायरे में आता है।

जाने- क्या है मामला

शिवकुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस मामले में सीबीआई ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। शिवकुमार ने इस जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

शिवकुमार के वकील ने तर्क दिया था कि सीबीआई की जांच राजनीति से प्रेरित है और इसका मकसद उनके राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाना है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनके तर्कों को अस्वीकार कर दिया और कहा कि जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए।

जानें- अब आगे क्या होगा

अब, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, सीबीआई शिवकुमार के खिलाफ अपनी जांच जारी रखेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच के नतीजे क्या निकलते हैं और इसका शिवकुमार के राजनीतिक करियर पर क्या प्रभाव पड़ता है।

इस फैसले से स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर देना चाहती है और राजनीति से प्रेरित आरोपों के आधार पर जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। शिवकुमार को अब कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा और अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी।

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