CM Village Industries Employment Scheme: ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम लगाने को बड़े काम की है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, जानें- इसके बारे में सबकुछ

up gramin rozgar

लखनऊ, बीएनएम न्यूजः यदि आप अपने गांव में ही उद्यम लगाकर स्वरोजगार की राह पर चलकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। इस योजना में चयनित होने पर आपको दस लाख रुपये तक की परियोजना पर लोन अत्यंत कम व्याज दर पर उपलब्ध हो जाएगा। इतना ही नहीं परियोजना पर नब्बे फीसदी लोन भी मिल जाएगा।

गोरखपुर के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एके पाल बताते हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांवों में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजना पर वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दिलायी जाती है। योजना के तहत सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का दस प्रतिशत तथा जातिगत आरक्षित श्रेणी (एससी-एसटी, ओबीसी), अल्पसंख्यक, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला लाभार्थियों को पांच प्रतिशत का अंशदान स्वयं लगाना होगा।

प्रोजेक्ट स्वीकृत होने के बाद सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को पूंजीगत मद में मात्र 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा। पांच वर्ष तक शेष ब्याज की धनराशि सब्सिडी के रूप में शासन से प्राप्त धनराशि से समायोजित हो जाएगी। जबकि जातिगत आरक्षित वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला लाभार्थियों के पूंजीगत ऋण पर समस्त ब्याज की धनराशि सब्सिडी से समायोजित हो जाएगी।

योजना का विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार, भारत राज्य में ग्रामीण रोजगार के अवसरों और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना भी शामिल है। यह योजना खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लघु उद्योग निगम और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना का लक्ष्य राज्य में उद्यमिता और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करना और प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देना है। यह योजना पांच वर्ष की अवधि तक चालू रहेगी। योजना के तहत पहले चरण में पात्र लाभार्थी को सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी के लिए 10.00 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ

यह योजना पात्र लाभार्थियों को अनुदान, सब्सिडी और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना लाभार्थियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम भी प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और शहरी क्षेत्रों में गमन को कम करना है।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना और स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। योजना के तहत, कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी और अन्य पारंपरिक उद्योगों जैसे ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए व्यक्तियों या समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और विवरण भरकर आवेदन करें।
  • फॉर्म में उल्लिखित सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पिता/पति का नाम, व्यवसाय, पता, कार्यस्थल का पता, आयु, योग्यता, पारिवारिक वार्षिक आय और अन्य विवरण अंकित करना होगा।चरण-3
  • सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक और पेज खुलेगा। यहां आपको मांगी गई जानकारी भरकर प्रमाणित करना होगा।
  • आवेदन करने के लिए फॉर्म जमा करें।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की पात्रता

  • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/प्लॉयटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • शिक्षित बेरोजगार युवा जिनकी उम्र सरकार के लिए है। सेवा समाप्त हो गई है.
  • ट्राइसेम और किसी अन्य सरकार के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवार। योजना।
  • पारंपरिक कारीगर
  • महिलाएं स्वरोजगार में रुचि रखती हैं।
  • अभ्यर्थी ने ग्रामोद्योग विषय के साथ व्यावसायिक शिक्षा [10+2] उत्तीर्ण की है।
  • जिसने संबंधित जिले के रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराया हो।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र
  • सत्यापन प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष तक कि आयु के इच्छुक अभ्यर्थी को न्यूनतम कक्षा आठ पास तथा ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी http://cmegp.data-center.co.in पोर्टल पर 28 जून तक आनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन के बाद इसकी प्रिंटेड कॉपी व अन्य जरूरी दस्तावेज को जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए विकास भवन के द्वितीय तल पर स्थित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

CLICK TO VIEW WHATSAAP CHANNEL

भारत न्यू मीडिया पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज, Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट , धर्म-अध्यात्म और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi  के लिए क्लिक करें इंडिया सेक्‍शन

You may have missed