योगी कैबिनेट के दो बड़े फैसले, पेपर लीक पर एक करोड़ का जुर्माना; महिला अपराध में अग्रिम जमानत पर रोक

लखनऊ, बीएनएम न्यूजः उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें पेपर लीक और महिला अपराध के मामलों को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। कैबिनेट ने कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें से दो सबसे अहम फैसले हैं।

पेपर लीक पर सख्त कानून

उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार ने एक सख्त कानून का प्रस्ताव पास किया है। इस नए कानून के तहत, पेपर लीक में शामिल पकड़ी गई संस्था पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, दोषियों को दो साल की सजा का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार पहले ही एंटी पेपर लीक कानून को मंजूरी दे चुकी है, और अब यूपी कैबिनेट ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया है। यह कानून सदन से मंजूरी के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, और उनकी मुहर लगते ही लागू हो जाएगा।

महिला और बच्चों के अपराधों पर अग्रिम जमानत नहीं

कैबिनेट ने महिला, बच्चों और गैंगस्टर से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत नहीं देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस नए बदलाव के तहत, इन मामलों में अग्रिम जमानत के प्रोसीजर को और सख्त किया जाएगा। यह कदम महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

कैबिनेट बैठक में अयोध्या में टाटा सन द्वारा 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस परियोजना में 100 करोड़ रुपये के अन्य विकास कार्य भी शामिल होंगे। पर्यटन विभाग इस संग्रहालय के लिए 1 रुपये के लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा।

शकुंभरी देवी धाम की 0.369 हेक्टर जमीन को पर्यटन विभाग को विकास के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा, पर्यटन विभाग के बंद चल रहे आश्रय गृहों को पीपीपी मॉडल पर 30 साल की लीज पर देने का प्रस्ताव भी पास किया गया।

लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हैलीपोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। साथ ही, प्राचीन धरोहरों के पुनः उपयोग के लिए भी प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें बरसाना जल महल मथुरा और शुक्ला तालाब कानपुर शामिल हैं।

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