लिव-इन में रहने प्रेमी युगल ने मांगी सुरक्षा, हाईकोर्ट ने कही यह बात

ग्वालियर, BNM News। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में प्रेमी युगल ने सुरक्षा मांगने याचिका लगाई तो सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने प्रेमी जोड़े की गणित की क्लास ले ली। फिर याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि लिव-इन संस्कृति मुरैना जैसे छोटे जिले में भी दिखने लगी है, लेकिन लिव-इन में रहते हुए याचिका पर सुनवाई करते हुए सुरक्षा नहीं दी जाएगी। पहले प्रेमी युगल 14 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर शादी करे, इसके बाद हाई कोर्ट के समक्ष पेश हो। शादी के बाद 15 फरवरी को सुरक्षा याचिका पर सुनवाई की जाएगी।

प्रेमी से दो का पहाड़ा भी सुनाने को कहा

मुरैना के एक प्रेमी युगल ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हुए हाई कोर्ट में अपने स्वजन से सुरक्षा करवाने की याचिका लगाई थी। युवक की उम्र 21 वर्ष और युवती की 20 वर्ष है। हाई कोर्ट ने पूछा कि प्रेम तो करते हो पढ़ाई-लिखाई भी की है? इस पर दोनों ने हामी भर दी। फिर क्या जस्टिस आनंद पाठक ने प्रेमी युगल की गणित की क्लास लगा दी। युवक से दो का पहाड़ा पढ़ने को कहा तो उसने कोर्ट को पहाड़ा सुना दिया। वहीं युवती से कोर्ट ने पूछा कि कितनी कक्षा तक पढ़ी हो, जिस पर युवती ने आठवीं पास होना बताया।

चार गुणा चार का जवाब मांगा तो युवती जवाब नहीं दे सकी

 

जब जस्टिस पाठक ने उससे चार गुणा चार का जवाब मांगा तो युवती जवाब नहीं दे सकी। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता रविंद्र दीक्षित की मौजूदगी में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को 15 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया है। अब आगे की सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

मुरैना से तीन और जोड़ों ने मांगी सुरक्षा

 

सिर्फ मुरैना जिले से तीन और प्रेमी युगलों ने सुरक्षा मांगते हुए याचिका लगाई है। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने मामलों की सुनवाई करते हुए एक मामले को तो चार सप्ताह बाद की तारीख दी है। वहीं शेष दो मामलों को सुनवाई के लिए आगामी सोमवार को तय किया है। बता दें कि इन दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्ता मौजूद नहीं थे।

 

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