ईडी की अर्जी पर केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने 17 फरवरी को पेश होने का कहा

नई दिल्ली, एजेंसी: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 4 बजे ईडी की शिकायत पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें 17 फरवरी को पेश होने को कहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने दिल्ली की अदालत में दर्जी दाखिल की थी। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से शिकायत की है कि केजरीवाल 5 बार समन भेजने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की इस अर्जी पर बुधवार शाम 4 बजे फैसला सुनाया है।
केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी बताया था
आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली के सीएम को शराब घोटाले से जुड़े मामले के लिए समन भेजा था। सीएम केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी बताया था। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष के कारण यह सब कर रही है। बता दें कि आज AAP सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर भी फैसला आना है। दिल्ली हाई कोर्ट जमानत पर फैसला लेगा।
ईडी ने कब-कब जारी किया केजरीवाल को समन?
दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े केस में ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेज चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को पहला समन पिछले साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 31 जनवरी को समन भेजा था। केजरीवाल ने इन पांचों समन का कोई जवाब नहीं दिया था और कहा था कि गैरकानूनी है।
ईडी ने खटखटाया दिल्ली की अदालत का दरवाजा
प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के जवाब न देने और समन के लिए उपस्थित न होने पर दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बुधवार शाम इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाया और ईडी को 17 फरवरी को पेश होने को कहा है। बता दें कि ईडी ने अपनी शिकायत एडिशनल मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के सामने दर्ज कराई थी।
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