Air Pollution: वायु प्रदूषण पर पंजाब को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा-किसानों को बनाया जा रहा खलनायक

नई दिल्ली, एजेंसी: देश के कई राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (supreme court on air pollution)सख्त हो गया है। वह लगातार इस मामले में सुनवाई करके राज्यों को फटकार लगा रहा है। अब मंगलवार को एक फिर शीर्ष अदालत ने पंजाब को फटकार लगाई। कहा कि किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट वायु प्रदूषण मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर को करेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि यहां अदालत में किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। पराली जलाने के लिए उनके पास कुछ कारण तो होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पंजाब सरकार की रिपोर्ट बताती है कि किसानों और किसान नेताओं के साथ 8481 बैठकें की गई हैं। इन बैठकों का उद्देश्य यह था कि ताकि उन्हें एसएचओ द्वारा धान की पराली न जलाने के लिए समझाया जा सके।

पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं

अदालत ने आदेश में कहा कि खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आई है। पराली जलाने के लिए भूमि मालिकों के खिलाफ 984 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दो करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है, जिसमें से 18 लाख रुपये वसूल किए गए हैं। पंजाब में सोमवार को पराली जलाने के 634 मामले सामने आए। वहीं पुलिस द्वारा किसानों को पराली जलाने से रोकने के लगातार प्रयासों के बावजूद राज्य के कई इलाकों में ये सिलसिला लगातार जारी है। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ आठ नवंबर तक 1,084 प्राथमिकियां दर्ज की हैं और 7,990 मामलों में 1.87 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लेकिन मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा कहा जाता रहा है कि दिल्‍ली में प्रदूषण का एक कारण पंजाब में जलने वाली पराली भी है। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है।

पंजाब को हरियाणा राज्य से सीख लेने की नसीहत

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से यह भी पूछा कि वह फसल अवशेषों की प्रक्रिया को सौ प्रतिशत फ्री क्यों नहीं करती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को इसे जलाने के लिए बस माचिक की जरूरत पड़ती है। फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए सिर्फ मशीन ही सब कुछ नहीं है। यहां तक कि अगर मशीन फ्री में दी भी जाती है, तो डीजल लागत, मैनपावरआदि चीजों की जरूरत पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को डीजल, मैनपावर आदि के लिए फंड क्यों नहीं दे सकती है? अदालत ने पंजाब को हरियाणा राज्य से सीख लेने की नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब की सरकार को वित्तीय प्रोत्साहन देने का तरीका हरियाणा से सीखना चाहिए।

 पंजाब में भूजल की कमी होती जा रही

पंजाब में लगातार भूजल की कमी होती जा रही है। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य में लगातार जल के स्तर में कमी आ रही है, इसलिए यहां की जमीन धीरे-धीरे शुष्क होती जा रही है। अगर जमीन पूरी तरह सूख गई, तो कई चीजें प्रभावित होंगी। अदालत ने कहा कि कहीं न कहीं किसानों को धान उगाने के अच्छे बुरे परिणामों के बारे में जागरूक करना चाहिए। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल से धान की खेती का विकल्प ढूंढने को कहा।

 खुले में कचरा जलाने की घटनाओं की रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार को खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही पुराने वाहनों पर कलर-कोडेड स्टिकर नहीं लगाने पर भी शीर्ष अदालत ने संज्ञान लिया। अदालत ने समिति से इस पहलू पर गौर करने और यह पता लगाने को कहा कि नियमों के पालन के लिए राज्यों को क्या निर्देश जारी किए जाए।

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