दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत, 15 हजार के बेल बॉन्ड पर मिली जमानत

नई दिल्ली, BNM News: Arvind Kejriwal : दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के समन को दरकिनार करने के लिए ईडी द्वारा दायर दो मामलों में जमानत दे दी। इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को कोर्ट रूम छोड़ने की इजाजत दी। हालांकि, ईडी द्वारा दायर दो मामलों में सुनवाई जारी रहेगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आज कथित शराब घोटाला केस से पहली बार कोर्ट में पेश हुए थे। केजरीवाल की कोर्ट में पेशी के मद्देजनर कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दिल्ली की एक सत्र अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी का समन नजरअंदाज करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से कल इनकार कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल को मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने का निर्देश दिया।
#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal returns to his residence after a city court granted bail to him in ED summons case pic.twitter.com/YfTmqn8xtT
— ANI (@ANI) March 16, 2024
केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें 16 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की हैं, जिसमें मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है। ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4-8 का पालन नहीं करने से संबंधित है।
गौरतलब है कि इससे पहले केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए थे। कोर्ट द्वारा सुनवाई में वर्चुअली जुड़ने का कारण पूछने पर केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र और विश्वास मत का हवाला देकर कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी में असमर्थता जताकर अगली तारीख देने की अपील की थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर अगली तारीख मिलती है तो वो खुद पेशी पर आएंगे। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख दे दी थी। बता दें कि, ईडी ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कई बार समन जारी किए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए जिसके बाद ईडी ने अदालत में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने 7 फरवरी को अपनी सुनवाई के दौरान केजरीवाल को 17 फरवरी के लिए तलब किया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया ‘आप’ प्रमुख इसका अनुपालन करने के लिए ‘कानूनी रूप से बाध्य’ हैं।
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