चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- एसबीआई 21 मार्च तक दे सारी जानकारियां

नई दिल्ली, BNM News: चुनावी बॉन्ड ( Electoral Bond) से जुड़े सभी विवरण का खुलासा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई (SBI) को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए, जो भी एसबीआई के पास है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एसबीआई से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था और इसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे। एसबीआई चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी जानकारी है सबका खुलासा किया जाए। एसबीआई हमारे आदेश का पालन करे।
हर जानकारी को हम देंगे, कोई भी छिपाकर नहीं रखेंगे: एसबीआई
एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम चुनावी बॉन्ड के नंबर समेत सभी जानकारी देंगे। बैंक अपने पास मौजूद किसी भी जानकारी को छिपाकर नहीं रखेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई एक हलफनामा दायर कर यह भी बताएगा कि उसने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई 21 मार्च शाम पांच बजे तक सारी जानकारी उपलब्ध कराएं।
मामले पर कुछ निर्देशों पर विचार करने का अनुरोध: तुषार मेहता
इस बीच, केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अंतिम उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना था और शीर्ष अदालत को पता होना चाहिए कि इस फैसले को अदालत के बाहर कैसे खेला जा रहा है। इस दौरान तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कुछ निर्देश जारी करने का विचार करने को कहा है। इस मामले में सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला शुरू हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश: प्रशांत भूषण
#WATCH | Delhi: Advocate Prashant Bhushan says, “Today, the Supreme Court heard its notice to SBI, asking them why they had not disclosed the alphanumeric number on each bond of the purchaser, as well as of the party which redeemed those bonds…The Court passed an order saying… pic.twitter.com/xRLJzwVF3G
— ANI (@ANI) March 18, 2024
एसबीआई ने सौंपा था डेटा
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