लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की अलग राजधानी और अलग उच्च न्यायालय का मुद्दा फिर गर्माया

प्रिंसिपल ओएसडी रहे एम एस चोपड़ा।
नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़। लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा की अलग राजधानी और अलग उच्च न्यायालय का मुद्दा फिर गर्माने लगा है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश नवाब सिंह सहित कई रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा खोलते हुए सभी राजनीतिक दलों से वर्षों से लंबित मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जिसकी अपनी राजधानी नहीं
हरियाणा बनाओ अभियान के संयोजक और पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रणधीर सिंह बधरान के साथ रिटायर्ड अधिकारियों ने वीरवार को मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी महिंदर सिंह चोपड़ा ने बताया कि हरियाणा के लिए अलग राजधानी और अलग उच्च न्यायालय क्यों जरूरी है। रणधीर सिंह बधरान, पूर्व मुख्य सचिव एससी चौधरी, पूर्व वाइस चांसलर राधे श्याम शर्मा, मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी एमएस चोपड़ा ने कहा कि भले ही वे अलग राजधानी और अलग हाई कोर्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक नहीं छोड़ा जाएगा। हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जिसकी अपनी राजधानी नहीं है।
दोनों राज्यों को अलग-अलग उच्च न्यायालय की आवश्यकता
जस्टिस नवाब सिंह ने कहा कि रेलवे स्टेशन पंचकूला में बना है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर इसे चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन कहा जाता है। इसी तरह एयरपोर्ट में हरियाणा का योगदान भी है, लेकिन इसे मोहाली का एयरपोर्ट कहा जाता है। केंद्र सरकार के पूर्व उप सचिव महेंद्र सिंह चोपड़ा ने कहा कि वर्ष 1966 में ही हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, परंतु उसकी अपनी अलग राजधानी और उच्च न्यायालय है। सेवा का अधिकार आयोग के पूर्व आयुक्त सुनील कत्याल ने बताया कि रिकार्ड के अनुसार हरियाणा के 14 लाख से अधिक मामले सेशन कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं। इसी तरह करीब चार लाख 35 हजार से अधिक मामले उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। इसके अलावा लाखों मामले अन्य आयोगों, न्यायाधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। कोर्ट केसों के त्वरित निर्णय के लिए हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों को अलग-अलग उच्च न्यायालय की आवश्यकता है।
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