Kaithal News: 10 वर्षीय बच्चे की हत्या में दो युवकों को उम्र कैद, 50-50 हजार का जुर्माना

Bombay High Court Rape Case

नरेन्द्र सहारण, कैथल। Kaithal News: अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डा. नंदिता कौशिक ने एक 10 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में दो युवकों को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि जुर्माना नहीं दिया गया तो दोषियों को पांच-पांच महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

घर के बाहर से गायब हुआ बच्चा

मृतक बच्चे के पिता मोहन लाल, निवासी फतेहपुर ने थाना पूंडरी में अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए सुखदीप सिंह ने की। सुखदीप सिंह के अनुसार, 6 फरवरी 2022 की रात करीब 8 बजे मोहन का बेटा मोहित बाहर खेलने गया था, लेकिन काफी देर तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन मोहन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। कुछ समय बाद किसी ने मोहन को सूचना दी कि मोहित का शव तालाब के पास पड़ा है।

अपहरण और हत्या का मामला दर्ज

इस सूचना के बाद मोहन ने पुलिस को बताया कि और पुलिस ने अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने सावन उर्फ टिल्ला को गिरफ्तार किया, जिसने घटना का पूरा खुलासा किया। उसके साथी हर्ष उर्फ अमन को भी गिरफ्तार किया गया।

पुरानी दुश्मनी के चलते बच्चे की हत्या

पुलिस की जांच में पता चला कि पुरानी दुश्मनी के चलते दोनों युवकों ने मोहित की गला दबाकर हत्या की और शव तालाब के पास फेंक दिया। मामले में कुल 20 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एडीजे डा. नंदिता कौशिक ने दोनों को हत्या का दोषी ठहराया और 62 पन्नों के फैसले में उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

 

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