जौनपुर में अंतरिम जमानत के बावजूद पुलिस ने किया गिरफ्तार, हाईकोर्ट ने तत्कालीन बरसठी थानाध्यक्ष को जारी किया अवमानना नोटिस

allahabad high court

जौनपुर, बीएनएम न्यूजः जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र में कान्हपुर निवासी को धोखाधड़ी के मामले में जिला जज द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति अनिल कुमार मिश्र ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है।

हाईकोर्ट ने तत्कालीन थानाध्यक्ष बरसठी, गोविंद देव मिश्रा (वर्तमान में सीबीसीआईडी इंस्पेक्टर) को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।

9 मई 2023 को राकेश मिश्र ने बरसठी थाने में अनिल कुमार मिश्र और उनके पिता श्याम नारायण मिश्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। अनिल कुमार मिश्र ने अपनी अंतरिम जमानत के लिए जिला जज से प्रार्थना की। जिसके बाद 25 मई 2023 को उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। नियमित जमानत की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 जून 2023 की तिथि निर्धारित की।

हालांकि, 7 जून 2023 को बिना न्यायालय की अनुमति के, पुलिस ने अनिल को अंतरिम जमानत के बावजूद गिरफ्तार कर लिया और चालान कर दिया। अनिल कई महीनों तक जेल में रहे और अंततः फरवरी 2024 में हाईकोर्ट के आदेश पर जेल से रिहा हुए।

जेल से रिहा होने के बाद, अनिल ने डीजीपी को थानाध्यक्ष गोविंद देव मिश्रा के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की। इस मामले ने कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। न्यायालय की कार्रवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है।

यह भी पढ़ेंः Bhadohi News: सिपाही के साथ कथित तौर पर ‘फरार’ भाजपा नेत्री आई सामने, पति पर लगाया गंभीर आरोप

VIEW WHATSAAP CHANNEL

भारत न्यू मीडिया पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज, Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट , धर्म-अध्यात्म और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi  के लिए क्लिक करें इंडिया सेक्‍शन

You may have missed